जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गर्मियों और इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना क्षेत्र के 9 जिलों में मार्च माह में प्रस्तावित नहरबंदी के सम्बंध में सभी जिला कलक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कलक्टर्स को अपने-अपने जिलों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लाख रुपए की सीमा में आकस्मिक पेयजल व्यवस्थाओं के कार्य करने को कहा गया है। जिला कलक्टर्स की ओर से इन कार्यों को अनुमोदन किए जाने के बाद सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस सम्बंध में कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध मॉड्यूल के माध्यम से जारी करेंगे।
डॉ. कल्ला ने बताया कि प्रत्येक जिले के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग अधिकतम उपभोक्ताओं को लाभांवित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अधिकारियों को स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों को एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में 50 लाख रुपये की सीमा में ही खर्च की अनुमति होगी, अगर किसी स्थान इस सीमा के बाहर व्यय की आकस्मिक जरूरत होगी तो सक्षम स्तर से इस बारे में विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा।
किराए पर अतिरिक्त वाहनों की भी मंजूरी जलदाय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आगामी गर्मियों में पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए विभाग में किराए पर आगामी 31 मार्च तक के लिए 260 तथा एक अप्रेल से 31 अगस्त तक के लिए 421 अतिरिक्त वाहनों के उपयोग की भी स्वीकृति जारी की गई है। विभाग में नियमित किराए के 460 वाहनों के अलावा स्वीकृत इन वाहनों का उपयोग हैंडपम्प मरम्मत अभियान और समर कंटीजेंसी कार्यों के साथ पेयजल परियोजनाओं तथा जलापूर्ति से सम्बंधित कार्यों की निगरानी के लिए भी किया जाएगा।