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जयपुर

गाइडलाइन जारी: खेलकूद हो सकेंगे, रेस्टोरेंट में भोजन भी कर सकेंगे, बाजार शनिवार को भी खुलेंगे

पूर्णत: वातानुकूलित कॉम्पलेक्स/मॉल भी खोले, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे, अब वीकेंड कफ्र्यू शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक का रहेगा, प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन 5 बजे जनअनुशासन कफ्र्यू रहेगा, त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश 2.0 जारी

जयपुरJun 15, 2021 / 08:42 pm

pushpendra shekhawat

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मुकेश शर्मा / जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के साथ सरकार ने आमजन के लिए पाबंदी में कुछ और रियायत दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने मंगलवार शाम को त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश 2.0 जारी किया, जो बुधवार 16 से लागू होगा। अब प्रदेश में ऐसे सरकारी और निजी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां सौ प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या इससे अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक कोविड़ गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होंगे।
यह भी गाइडलाइन की पालना पर सुचारू किया

– किसी भी प्रकार की खेलकूद संबंधित गतिविधियों का आयोजन संबंधित परिसर या फिर स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगी
– पूर्णत: वातानुकूलित कॉम्पलेक्स/मॉल सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे खोल सकेंगे। इनमें स्थित दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान भवन की मंजिलों के अनुसार खुल सकेंगे, जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं पहली मंजिल की दुकानें, इसके अगले दिन भूतल और दूसरी मंजिल की दुकानें एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगे
– रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ एक छोड़कर एक रूप से अनुमत होगी

– रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक रहेगी। टेक अवे की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे अनुमत होगी
– होटल संचालकों द्वारा अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा

– पूर्व में खुलने वाले बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठान अब शुक्रवार की बजाय शनिवार तक खुल सकेंगे

– शहर में सिटी मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकेगा, किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमती नहीं होगी
– मेट्रो रेल संचालन (यात्री खड़े नहीं) की अनुमती होगी

– जिम और योगा सेंटर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। संचालक सुनिश्चित करेंगे कि जिम और योगा सेंटर में वायु का उचित संचार हो। जिम और योगा सेंटर की क्षमता की सूचना डीओआइटी द्वारा बनाए गए वेब पोर्टल पर देनी होगी
– प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी, इस संबंध में संबंधित विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा

अब कफ्र्यू का दायरा यह
शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जनअनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा, इसके अलावा प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन 5 बजे जनअनुशासन कफ्र्यू रहेगा

यह बंद

सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमती नहीं होगी

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