इन कॉलोनियों में पहले भी प्रवर्तन शाखा की ओर से ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन फिर से निर्माण किया जा रहा है। शिकायत के बाद जेडीए ने पुन: निर्माण ध्वस्त कर दिए। प्रवर्तन शाखा दिखा रही है सख्ती
—कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किए जाने पर निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। इसके लिए प्रवर्तन शाखा ने जोन उपायुक्त-13 को लिखा है।
—संबंधित खातेदार से जेडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खर्चा भी वसूल करता है। सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को भी कार्रवाई के लिए लिखता है।