जेडीए जोन-11 के उपायुक्त अशोक कुमार योगी ने बताया कि जयसिंहपुरा बास भांकरोटा में जेडीए भूमि पर बसी हुई कच्ची बस्ती के अतिक्रमणों को उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के तहत हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए जेडीए अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है। जेडीए अधिकारियों ने कच्ची बस्ती के लोगों से समझाइश कर उन्हें हाइकोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी दी।
जेडीए प्रशासन का अधिकारियों का कहना है कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला कलेक्टर जयपुर ने ग्राम जयसिंहपुरा बास के खसरा संख्या 1040, 1026, 1040/1113, 1045/1114 1036, 540, 652 आदि पर बसी कच्ची बस्ती का सर्वे कर 703 अतिक्रमकारियों को चिन्हित कर सूची प्रेषित की थी। जिस पर जेडीए अधिनियम की धारा—72 के अंतर्गत सभी को नोटिस जारी किए गए, इनमें से अधिकांश ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए। लेकिन 220 अतिक्रमियों ने अब तक जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। 17 जनवरी 2020 को उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि चार सप्ताह में भूमि से अतिक्रमण हटाकर पालना रिपोर्ट पेश की जाए। इन्हीं आदेशों की पालना में ही जेडीए कच्ची बस्ती को हटाने की कार्रवाई करेगा। जेडीए प्रशासन 27 जनवरी 2020 को राजीव गांधी सेवा केंद्र जयसिंहपुरा बास में शिविर लगाकर शेष 220 अतिक्रमियों से जवाब एवं दस्तावेज लेगा। यहां से हटाए जाने वाले परिवारों का विभिन्न योजनाओं के तहत पुनर्वास किया जाएगा।
8 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण
जयपुर विकास प्राधिकरण ने सामूहिक अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए मोहनपुरा सांगानेर में करीब आठ बीघा भूमि पर बस रही अवैध कॉलोनी को हटा दिया। मुख्य नियंत्रक-प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-14 क्षेत्र मोहनपुरा तहसील सांगानेर में दो स्थानों पर करीब 8 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर ग्रेवल रोड समेत अन्य निर्माण कर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिन्हें जेसीबी से ध्वस्त कर कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल कर दिया। वहीं, पीआरएन-नॉर्थ में महाराणा प्रताप रोड से रंगोली गार्डन तक सड़क सीमा पर करीब दो किलोमीटर तक 15 थड़ी ठेले, 33 साईन बोर्ड, 18 चबूतरे व अन्य निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे जेसीबी कर मदद से हटा दिया गया। जेडीए जोन-7 में वैशाली नगर क्षेत्र में चित्रकूट सेक्टर नंबर 9 में भूखण्ड संख्या-235 से 250 तक करीब 14 भूखण्डधारियों ने 30 फीट अनुमोदित सड़क सीमा में अवैध दीवारें व गेट लगा लिए थे, जिन्हें हटाया गया।