200 फीट संस्थानिक भू-पट्टी में है भूमि – जेएलएन मार्ग के दोनों ओर 200 फीट चौड़ी संस्थानिक भू-पट्टी है। इस भू-पट्टी के एरिया को सरेंडर करने के बाद ही जेडीए संबंधित योजना का नियमन करता रहा है। यहां रामजीपुरा गृह निर्माण सहकारी समति ने भू-पट्टी की जमीन को आवंटित किया हुआ है। यहां काबिज व्यक्ति भी सोसायटी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जेएलएन मार्ग पर चिन्हित भू-पट्टी पर ज्यादातर जगह तो संस्थानिक गतिविधि चल रही है, लेकिन ओटीएस चौराहे से लेकर जेनपेक्ट के सामने हिस्से तक ऐसा नहीं है।
इन्हें दिया नोटिस : डॉ. कैलाश चन्द्र गर्ग, गर्ग हॉस्पिटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रा. लि.। यह बताया कारण : उच्च न्यायालय के 7 नवम्बर, 2017 के आदेश का हवाला। इसमें मैसर्स गर्ग हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाम सरकार व अन्य केस खारिज किया गया। दो सौ फीट चौड़ी भू-पट्टी पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे चौबीस घंटे में हटाएं। ऐसा नहीं करने पर जेडीए कब्जा लेगा और खर्चा भी वसूलेगा।
दो सौ फीट चौड़ी भू-पट्टी नि:शुल्क सरेंडर होनी है, जिस पर जेडीए का अधिकार है। हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है, इसलिए नोटिस जारी किया गया है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कब्जा लेने की कार्रवाई की जाएगी। —वैभव गालरिया, जेडीसी