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लॉकडाउन में शराबियों को डॉक्टर की पर्ची पर शराब देने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

locationजयपुरPublished: Apr 02, 2020 07:34:13 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Kerala Highcourt) केरल हाईकोर्ट ने (Liquor Addict)शराब सेवन के आदि लोगों को (doctor Prescription) डॉक्टर की पर्ची पर शराब देने के (Kerla Govt) केरल सरकार के 30 मार्च के आदेश पर तीन सप्ताह के लिए (Interim stay) अंतरिम रोक लगा दी है।

जयपुर
(Kerala Highcourt) केरल हाईकोर्ट ने (Liquor Addict)शराब सेवन के आदि लोगों को (doctor Prescription) डॉक्टर की पर्ची पर शराब देने के (Kerla Govt) केरल सरकार के 30 मार्च के आदेश पर तीन सप्ताह के लिए (Interim stay) अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस ए.के.जयासंकरन और जस्टिस शाजी पी.चाली की बैंच ने सरकार के आदेश को विध्वंसकारी बताया है।
कोर्ट ने यह आदेश कांग्रेस सांसद टी एन पार्थापन,इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और केरल सरकार मेडिकल आॅफिसर एसोसिएशन की याचिका पर दिए। डॉक्टरों को कहना था कि वह शराब के आदि लोगों को इलाज के तौर पर शराब सेवन की सलाह नहीं दे सकते। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए
सरकार के वकील से पूछा कि आखिर शराब के कारण हुई बीमारी का इलाज शराब से कैसे हो सकता है।

विध्वंसकारी है यह…

सरकारी वकील का कहना था कि अधिक शराब सेवन से होने वाली बीमारी के इलाज के लिए शराब की नियंत्रित डोज देना स्वीकार्य प्रैक्टिस है। लॉक डाउन के दौरान शराब नहीं मिलने के कारण राज्य में कई मौत हो गई हैं। जस्टिस नांबियार ने सरकार के फैसले केा विध्वंसकारी बताते हुए कहा कि शराब के कारण बीमार होने वालों को शराब देने का सरकार का फैसला चिंताजनक है। मेडिकल लिटरेचर में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो शराब के कारण बीमार होने वाले का इलाज शराब पिलाने से करने की बात करता हो।
छह लोगों ने की आत्महत्या…

डॉक्टरों का कहना था कि डॉक्टर शराब पीने के आदि लोगों को इलाज के तौर पर शराब पीने की सलाह देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। शराब के आदि व्यक्ति को शराब पीने की डॉक्टरी सलाह देना मेडिकल प्रोफेशन के मूल सिद्वांतों के ही खिलाफ है।
केरल में लॉक डाउन के दौरान शराब नहीं मिलने के कारण करीब छह लोगों ने आत्महत्या कर ली है। केरल सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को शराब के आदि होने का डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेने और इसके आधार पर शराब खरीदने के आदेश जारी किए थे।

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