तसलीम अहमद खान ने 31 मार्च 2021 के एकलपीठ के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें एकलपीठ ने केजीएफ—2 फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अधिवक्ता गीतेश जोशी ने बताया कि कोटपा नियमों के तहत किसी भी फिल्म में धूम्रपान के दृश्यों को नहीं दिखाया जा सकता। यदि दृश्य 2003 से पहले का है तो स्क्रीन पर वैधानिक चेतावनी के साथ इन दृश्यों को दिखाया जा सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में महेश भट्ट की याचिका पर इन नियमों को अवैध घोषित कर दिया था। केन्द्र सरकार की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसी वजह से फिलहाल कोटपा कानून अस्तित्व में है लेकिन फिर भी केजीएफ चेप्टर 2 के ट्रेलर में सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन कर फिल्म अभिनेता को खुलेआम धूम्रपान करते दिखाया।
कई बार टली रिलीज डेट
‘केजीएफ 2’ (KGF 2) का दर्शकों को काफी समय से इंतजार है। मूवी की रिलीज डेट कई बार टाली जा चुकी है। पिछले साल दिसंबर के अंत में मूवी रिलीज होनी थी। लेकिन कोरोना के केस बढ़ने के चलते सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया। जिसके चलते इसे एक बार फिर टाल गया। मूवी के अब 14 अप्रेल को रिलीज होने की संभावना है।
‘केजीएफ 2’ (KGF 2) का दर्शकों को काफी समय से इंतजार है। मूवी की रिलीज डेट कई बार टाली जा चुकी है। पिछले साल दिसंबर के अंत में मूवी रिलीज होनी थी। लेकिन कोरोना के केस बढ़ने के चलते सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया। जिसके चलते इसे एक बार फिर टाल गया। मूवी के अब 14 अप्रेल को रिलीज होने की संभावना है।