इससे पहले अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट सरकार की ओर दी गई थी। राज्य में खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर यह विशेष छूट सूती, ऊनी खादी, रेशमी खादी, पॉली वस्त्र एवं पॉली वूल पर उपलब्ध होगी।
यह छूट खादी ग्रामोद्योग की ओर से पंजीकृत खादी संस्था, समिति की ओर से संचालित बिक्री भंडार, उत्पादन केंद्र एवं प्रदर्शनियों पर मिलेगी। खादी ग्रामोद्योग से जुड़े अधिकारियों की माने तो सरकार की इस घोषणा से राज्य में खादी उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी तो होगी ही साथ ही बुनकरों को भी रोजगार में लाभ होगा। खादी बिक्री में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी तथा ग्रामीण लोगों के पलायन पर रोक लग सकेगी।