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पड़ौसी ने नाबालिग का अपहरण कर किया रेप, कोर्ट सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा

locationजयपुरPublished: Nov 14, 2019 02:45:31 pm

Submitted by:

Deepshikha Vashista

पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के अपहरण और रेप के अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडि़त किया, 1.15 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

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पड़ौसी ने नाबालिग का अपहरण कर किया रेप, कोर्ट सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा

जयपुर. Jaipur Crime Updates : नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडि़त किया है। पोक्सो मामलों की विशेष अदालत-6 ( Special court for pocso cases ) में जज डॉ. एलडी किराडू ने अभियुक्त कन्नौज हाल लालबाग टोंक रोड निवासी मोहम्मद हुसैन (22) को आइपीसी की धारा 376, 363 और 366 में दोषी मानते हुए आजीवन कारवास के अतिरिक्त 1.15 लाख रुपए जुर्माना ( 1.15 lakh rupees fine ) भी लगाया है।
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बाल दिवस से कुछ देर पहले सात साल की बच्ची से दरिंदगी, इस हालत में मिली

8 फरवरी 2017 को बौली सवाई माधोपुर निवासी पीडि़ता के पिता ने सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार वह परिवार सहित किराए पर रहते हैं। उनकी 16 वर्षीया बेटी को पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त हुसैन उसे बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपी ने उसे अजमेर, कानपुर में ले गया और वहां पर जबरन बलात्कार ( Rape Case Rajasthan ) किया है।
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3 से 10 साल तक की बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी

प्रदेश में एक जनवरी 2014 से इस साल 1 जुलाई तक 11780 मुकदमें प्रदेश के पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। इनमें तीन साल से दस साल की उम्र तक की बच्चियों पर सबसे ज्यादा यौन अपराध हुए हैं। ग्यारह साल से पंद्रह साल की बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराध के मामले भी तेजी से बढ़े हैं।
पांच साल के दौरान यौन अपराधों के चलते सौ से भी ज्यादा बच्चियों की हत्या तक कर दी गई है। साढ़े पांच साल के आंकडों पर गौर करें तो करीब दस हजार तीन सौ से ज्यादा मामलों में चालान पेश कर दिया गया है और बाकि मामलों की जांच की जा रही हैं।
सबसे ऊपर जयपुर

टॉप पांच शहरों में सबसे उपर जयपुर है। उसके बाद कोटा, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर शहर है, जहां इस तरह के मामले तेजी से सामने आए हैं।

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