जयपुरPublished: Jun 04, 2020 08:35:37 pm
Mukesh Sharma
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Dholpur) धाैलपुर के (Basai Dang) बसई डांग के पास 30 अगस्त 2019 को (Police Firing) पुलिस फायरिंग में (Killing Two persons) दो जनों की मौत के मामले में (Investigation Officer) अनुसंधान अधिकारी (SOG) एसओजी के (ASP) एएसपी को दो जुलाई को (Investigation report) अनुसंधान रिपोर्ट व (Case Diary) केस डायरी सहित तलब किया है।
पुलिस फायरिंग में दो युवकों की मौत के मामले में आईओ हाईकोर्ट में तलब
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Dholpur) धाैलपुर के (Basai Dang) बसई डांग के पास 30 अगस्त 2019 को (Police Firing) पुलिस फायरिंग में (Killing Two persons) दो जनों की मौत के मामले में (Investigation Officer) अनुसंधान अधिकारी (SOG) एसओजी के (ASP) एएसपी को दो जुलाई को (Investigation report) अनुसंधान रिपोर्ट व (Case Diary) केस डायरी सहित तलब किया है। न्यायाधीश एस.पी.शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश मृतक भोलू के भाई श्रीनाथ की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि 30 अगस्त 2019 को भोलू व सेवक सहित पांच-छह लड़के स्थानीय बाबू महाराज मंदिर के मेले में ट्रैक्टर से जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस की चार गाड़ियों व दो मोटरसाईकलों ने उन्हें घेर लिया और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें रामसेवक व भोलू की मौत हो गई तथा जितेन्द्र सहित अन्य दो घायल हो गए। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस प्रशासन पुलिसकर्मियों को बचाने में लगा है। जबकि उप—मुख्यमंत्री ने केस में जांच नहीं होने पर मामला एसओजी को भिजवा दिया। धौलपुर की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मामले में जांच का आदेश दिया,लेकिन फिर भी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस मृतकों के परिजनों पर राजीनामे का दवाब डाल रही है। मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।