जयपुर

नए मंदिर निर्माण पर रोक के आदेश से मचा बवाल, मीणा और राठौड़ बोले: सरकार कर रही हिन्दुओं को टारगेट

पुलिस मुख्यालय का आदेश: नए थानों में बनने वाले पूजा स्थल पर लगाई रोक, थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए एवं अनुमोदित नक्शे में भी पूजा स्थल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं

जयपुरOct 26, 2021 / 08:22 pm

pushpendra shekhawat

जयपुर। पुलिस थानों में पूजा स्थल का निर्माण निषिद्ध करने के आदेश को राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने हिंदू विरोधी फरमान बताते हुए आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए किरोड़ी ने आरोप लगाया कि इससे कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है।
मीणा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को संभालने की बजाय राजस्थान पुलिस इस प्रकार के बेमतलब के आदेश निकालने में अपनी ऊर्जा और समय नष्ट कर रही है। हिंदू विरोधी फरमान को सरकार बिना किसी देरी के वापिस लें।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे तुगलकी फरमान निकालकर धार्मिक भेदभाव की राजनीति कर हिंदू धर्म को टारगेट करने का कुकृत्य कर रही है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा से हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाने का रहा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में सेतु समुद्रम् प्रोजेक्ट में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने शपथ-पत्र देकर भगवान श्रीराम के अस्तित्व व राम सेतु को कपोल कल्पित बताया था।
राठौड़ ने कहा कि राजस्थान पुलिस की लचर कार्यशैली एवं अकर्मण्यता के कारण प्रदेश में अपराध चरम पर है। अपराधी बेखौफ होकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देकर दहशत का वातावरण फैला रहे हैं, लेकिन इन सब पर ध्यान देने के बजाय पुलिस प्रशासन बेतुके आदेशों के जरिए कार्यालय परिसर,पुलिस थानों में पूजा-स्थलों के निर्माण पर रोक लगाकर धार्मिक प्रतिबंध लगाने में व्यस्त है।
पुलिस मुख्यालय का आदेश, जिस पर बवाल
राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया कि थानों में पूजा स्थल नहीं बनाए जाने चाहिए। दिनभर आदेश को लेकर गहमागहमी चलती रही। बाद में पुलिस मुख्यालय बैकफुट पर आया और स्पष्ट किया कि जिन थानों में पहले से मंदिर बने हैं, वे यथावत रहेंगे। लेकिन नए थानों में बनने वाले पूजा स्थल पर रोक लगाई है। यह भी बताया कि पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए एवं अनुमोदित नक्शे में भी पूजा स्थल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी कहा कि इन दिनों थानों में पूजा स्थलों की वृद्धि हुई है, जो विधि सम्मत नहीं है।

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