बांसवाड़ा. १३ वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को १४ साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त नाबालिग होने पर सुरक्षित अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन मई २०१८ को एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपा कि उसकी पुत्री की आयु १३ वर्ष है। वह ३० अप्रेल को छोटी सरवा हाट में सामान लेने गई थी। करीब तीन बजे उसकी पुत्री को एक आरोपी मिली, जिसने हाट में घूमने की बात कही। पुत्री उसके साथ चली गई। बाद में पानी पीने के बहाने स्कू ल के हैंडपंप पर ले गई, जहां दो और आरोपी मौजूद थे। इसमें से एक नाबालिग आरोपी पुत्री को जबरन मोटर साइकिल पर बिठाकर उमरजोखा ले गया। रात्रि में वरसाला गांव लाया, जहां पुत्री के साथ बलात्कार किया।