जयपुर

सरकार ने पलटा अपना ही आदेश, अब आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे मजदूर

24 अप्रेल को सरकार ने दी थी मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने की छूट, एक माह के बाद सरकार ने वापस लिया आदेश

जयपुरMay 26, 2020 / 11:03 am

firoz shaifi

Labor Department

जयपुर। लॉकडाउन 4.0 के बीच गहलोत सरकार ने फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को बढ़ी राहत दी है। सरकार ने पूर्व में दिए गए अपने एक फैसले को पलटते हुए मजदूरों के काम के घंटे तय कर दिए हैं। मजदूर अब 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे।

इस संबंध में श्रम विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं। ये आदेश सभी जोन में लागू होंगे। श्रम-कारखाना और बॉयलर मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि गहलोत सरकार की ओर से कारखाना अधिनियम-1948 के तहत वयस्क मजदूरों के कार्य समय के प्रावधानों में बीते 24 अप्रैल को एक आदेश जारी कर काम के घंटे बढ़ाने की छूट दी गई थी।

इसमें अधिक कामगार न बुलाए जाएं इसके लिए जिन कार्मिकों और मजदूरों को काम पर बुलाया जा रहा था उन्हीं के टाईम को आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की छूट दी गई थी। अब सरकार ने अपने ही उस आदेश को वापस ले लिया है।

मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि लॉकडाउन 4 में सभी कारखाने संचालित किए जा रहे हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन के अधिकतर इलाकों में सार्वजनिक परिवहन चालू हो गया है। मजदूरों आवागमन भी चालू हो गया है, इसलिए अब श्रमिकों को पास की भी आवश्यकता नहीं है।

वहीं श्रमिकों को श्रम विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही अपना काम करें साथ ही मास्क पहनकर रखें। कारखाना प्रबंधकों को भी कहा गया है कि वो सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन का पालन करवाएं।

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