कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच आज नामांकन के दौरान कोरोना गाइड लाइन की पालना के सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। कल 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 अप्रेल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 17 अप्रेल को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतगणना 2 मई को होगी।
23 मार्च से शुरू हुई थी नामांकन प्रक्रिया
उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू हुई थी। पहले दिन किसी भी आवेदक ने किसी भी विधानसभा क्षेत्र से कोई नामांकन नहीं किया था। दूसरे दिन सुजानगढ़ के लिए केवल 1 आवेदन आया। तीसरे दिन 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। चौथे दिन शुक्रवार को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 10 उम्मीदवारों ने 10 नामांकन-पत्र दाखिल किए थे। इस तरह 26 मार्च तक कुल 16 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए।
उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू हुई थी। पहले दिन किसी भी आवेदक ने किसी भी विधानसभा क्षेत्र से कोई नामांकन नहीं किया था। दूसरे दिन सुजानगढ़ के लिए केवल 1 आवेदन आया। तीसरे दिन 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। चौथे दिन शुक्रवार को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 10 उम्मीदवारों ने 10 नामांकन-पत्र दाखिल किए थे। इस तरह 26 मार्च तक कुल 16 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए।
कोरोना गाइडलाइन की करनी होगी पालना
नामांकन के दौरान भी आज उम्मीदवारों को कोरोना गाइड लाइन की पालना करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइड लाइन की सख्ती के साथ पालना करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के चलते जहां नामांकन के दौरान प्रत्याशी सहित 2 व्यक्ति और दो वाहनों को ही नामांकन परिसर में आने की अनुमति मिलेगी।
नामांकन के दौरान भी आज उम्मीदवारों को कोरोना गाइड लाइन की पालना करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइड लाइन की सख्ती के साथ पालना करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के चलते जहां नामांकन के दौरान प्रत्याशी सहित 2 व्यक्ति और दो वाहनों को ही नामांकन परिसर में आने की अनुमति मिलेगी।
साथ ही अंतिम 48 घंटों में चुनाव प्रचार के दौरान भी केवल 5 व्यक्ति ही घर-घर जाकर जनसपंर्क कर सकेंगे। इसके अलावा जनसभाओं में भी केंद्र और राज्य की ओर से जारी कोरोना संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करनी होगी।
आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को जारी करनी होगी सूचना
वहीं दूसरी ओर प्रदेश की तीन सीटों पर हो रहे उपचुनाव में चुनाव लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार जिन पर कोई अपराधिक मामले दर्ज हैं, उसकी सूचना प्रत्याशिय़ो को समाचार पत्रों में कम से कम तीन बार अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निर्वाचन क्षेत्र में अनिवार्य रूप से प्रसारित करवानी होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को 4 से 7 अप्रेल के बीच), दूसरा प्रचार 8 से 11 अप्रेल के बीच और तीसरा प्रचार 12 से 15 अप्रेल के बीच कराना होगा।
वहीं दूसरी ओर प्रदेश की तीन सीटों पर हो रहे उपचुनाव में चुनाव लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार जिन पर कोई अपराधिक मामले दर्ज हैं, उसकी सूचना प्रत्याशिय़ो को समाचार पत्रों में कम से कम तीन बार अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निर्वाचन क्षेत्र में अनिवार्य रूप से प्रसारित करवानी होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को 4 से 7 अप्रेल के बीच), दूसरा प्रचार 8 से 11 अप्रेल के बीच और तीसरा प्रचार 12 से 15 अप्रेल के बीच कराना होगा।