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ट्रांसजेंडरों को मिली जीत, PAN फॉर्म में मिला अलग श्रेणी का विकल्प

locationनई दिल्लीPublished: Apr 10, 2018 05:42:15 pm

Submitted by:

Anil Kumar

केंद्र सरकार ने आयकर नियम में संशोधन करते हुए ट्रांसजेंडर आवेदकों को पैन नंबर प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्र श्रेणी के रूप में मान्यता दे दी है।

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नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने आयकर नियम में संशोधन करते हुए ट्रांसजेंडर आवेदकों को पैन नंबर प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्र श्रेणी के रूप में मान्यता दे दी है। अब इस नए संशोधन के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय अपने आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक करा सकेंगे। बता दें कि ट्रांसजेंडर समुदाय केंद्र सरकार से इसे लेकर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे।

सरकार ने जारी किया अधिसूचना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि पैन नंबर आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर आवेदकों को आवेदन फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स प्रदान किया जाएगा। बता दें कि सीबीडीटी कर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। यह अधिसूचना आयकर अधिनियम की धारा 139 A और 295 के तहत जारी किया गया है। इस नये नियम में किसी व्यक्ति द्वारा पैन नंबर प्राप्त करने के लिए नए आवेदन प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया गया है। बता दें कि इससे पहले आवेदन फॉर्म में केवल महिला और पुरुषों के लिए ही जेंडर श्रेणी चुनने का ऑपशन होता था। हालांकि इस नियम के बाद अब महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर के लिए अलग-अलग कॉलम निर्धारित होंगे।

पैन आवेदन में तीसरे श्रेणी का विकल्प नहीं

गौरतलब है कि पैन नंबर एक यूनिक आल्फान्यूमेरिक नंबर होता है जिसे भारत सरकार के आईटी विभाग किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर जारी करता है। आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर समुदाय को इंडिविजुअल पैन नंबर प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था हालांकि सरकार ने आधार नंबर प्राप्त करने के लिए ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रुप में मान्यता दे दी है लेकिन अभी इससे पहले तक पैन नंबर में यह सुविधा नहीं मिली थी। इसी कारण से ट्रांसजेंडर अपने आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक नहीं कर पा रहे थे।

पैन फॉर्म 49A और 49AA पर होगा लागू

बता दें कि यह नया संशोधन अब पैन फॉर्म 49 A और 49 AA के लिए लागू होगा। यह फैसला कोर्ट में दायर एक याचिका के बाद आया है। कोर्ट में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि आधार को पैन से लिंक कराने में समस्याएं आ रही है क्योंकि पैन आवेदन फॉर्म में तीसरे श्रेणी के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए, जिसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर ट्रांसजेंडरों के लिए पैन आवेदन फॉर्म में तीसरे श्रेणी के विकल्प की अधिसूचना जारी कर दी। बता दें कि सरकार ने आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

30 जून तक पैन को आधार से करा सकते हैं लिंक

आपको बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 139 AA(2) के तहत 1 जुलाई 2017 तक सभी को आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पैन बनवाना अनिवार्य है। अभी तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 33 करोड़ पैन नंबर में से 16.65 करोड़ को आधार नंबर से लिंक किया जा चुका है। सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक कराने की समय सीमा को बढ़ाते हुए 30 जून कर दिया है।

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