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राजस्थान में आज से सख्त लॉकडाउन, एक गांव से दूसरे गांव आने-जाने पर पाबंदी

locationजयपुरPublished: May 10, 2021 10:37:41 am

Submitted by:

santosh

राजस्थान में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सोमवार से सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है।

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जयपुर। राजस्थान में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सोमवार से सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है। राज्य सरकार ने जिला और पुलिस प्रशासन को लॉकडाउन की पालना नहीं करने पर सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान आमजन नजदीकी दुकानों से ही सामान खरीद सकेंगे, इसके लिए घर से दोपहिया और चौपहिया वाहन नहीं ले जा सकेंगे।

आमजन पैदल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा का उपयोग कर सकेंगे। वहीं सरकार पहले ही शादी में 11 सदस्यों की उपस्थिति में घर से करने के निर्देश जारी कर चुकी। इतना ही नहीं 31 मई तक शादियां रद्द करने की अपील भी की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने ७ मई को सख्त लॉकडाउन की घोषणा की थी।

इनको अनुमति:
-सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान आटा चक्की से संबंधित खुदरा, थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी
-मंडी और फूल मालाओं की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी।
– निजी वाहन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल-डीजल भरवा सकेंगे।
– एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगी।
– शराब की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेगी।
– डेयरी एवं दूध की दुकान प्रतिदिन सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी।
– सब्जियां एवं फलों के ठेले, साइकिल-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन प्रतिदिन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमत रहेंगे।
– कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें पब्लिक परिसर सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी।
– पशु चारा से संबंधित खुदरा, थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी।
– सभी प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगे।
– दवा व मेडिकल उपकरण की दुकानें खुलेंगी।
– सरकारी राशन की दुकानें बिना अवकाश नियत समय पर खुलेंगी।
– ऑप्टिकल संबंधित दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी।
– सभी आवश्यक वस्तुएं आदि का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण।
– इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार होगा।
– गर्भवती महिलाओं और रोगियों के लिए आवागमन की सुविधा रहेगी।

यह सख्ती रहेगी:
– मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक और नीजि वाहन बंद रहेंगे।
– एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर एक जिले से दूसरे जिले में नहीं आ जा सकेंगे। केवल मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़़े लोगों को ही आने जाने की अनुमति रहेगी
– सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
– बाजारों में शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 17 मई सुबह 5 बजे तक पूर्णत: अवकाश रहेगा (दूध, मंडी, फूल मालाएं, सब्जी व फल बेचे जा सकेंगे)

यह नहीं खुल सकेंगी:
– प्रोसेस्ड फूड, मिठाई की दुकान, बेकरी, रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, यहां होम डिलेवरी की सुविधा रात 8 बजे तक अनुमत होगी।
– समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्था, लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगी।
– सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लैक्स, मनोरंजन पार्क एवं सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे।
– स्वीमिंग पूल, जिम
– किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहार और मेलों की अनुमति नहीं रहेगी।
– निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजना के कार्य स्थगित रहेंगे

इनको सशर्त अनुमति:
– सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं इनसे संबंधित कार्मिक जैसे चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान पत्र दिखाकर जा सकेंगे।
– पशु चिकित्सालय एवं उनसे संबंधित कार्मिक पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।

यात्री टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे:
– बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति रहेगी। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई कोविड जांच की रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी।

. प्रतियोगी परीक्षा: पूर्व निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे।
. टीकाकरण : लोगों को टीकाकरण स्थल पर जाने-आने की अनुमति होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र दिखाना होगा।

अंतिम संस्कार:
– अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
शिक्षा
– मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालय में अध्ययन यथावत रहेगा।
– ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी

ये सरकारी दफ्तर खुलेंगे:
– जिला प्रशासन, गृह, वित्त, विधि विज्ञान प्रयोगशाल, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन-वन्यजीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआइटी एंड सी), सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नगरीय सुरक्षा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी को आवागमन की अनुमति होगी एवं उपरोक्त समस्त कार्यालयों का समय शाम 4 बजे तक रहेगा।
– केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान।
– इनसे संबंधित सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ आवागमन की अनुमति होगी।
-वाणिज्य कर विभाग, आबकारी, आरएसबीसीएल एवं आरएसजीएसएम, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, परिवहन विभाग और खनिज विभाग के सभी कार्यालय खुलेंगे।
-उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे, किसी कार्यालय अध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर से अनुमति के बाद खोल सकेंगे।

इनके लिए भी:
– दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कूरियर सुविधा, ई-मित्र, आधार केन्द्र, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आइटी एवं आइटी संबंधित सेवाओं को अनुमति।
– एटीएम सेवाएं 24 घंटे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेंस, इंस्टीट्यूशन (एमएफआइ)/एनबीएफसी की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2 बजे तक अनुमत होंगी, जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम से कम कार्मिकों को कार्य स्थल पर अनुमति दी जाए।
– सेबी/स्टॉक से संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी।
– कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
– निजी सुरक्षा सेवाएं, जरूरी वस्तुओं एवं एक्सपोर्ट संबंधी निर्माण इकाइयां चालू रहेंगी।

उद्योग:
– उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, जिससे श्रमिकों के पलायन को रोका जा सके।
– संबंधित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाए, जिससे आवागमन में सुविधा हो सके।
– अन्तरराज्यीय एवं अन्तरजिला माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल की लोडिंग-अनलोडिंग और उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति को छूट रहेगी। हाइवे पर ढाबा और पंक्चर की दुकानें खुली रह सकेंगी।

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