जयपुर

LockDown : आवश्यक फैक्ट्रियां होगी संचालित, लेकिन शर्ते लागू

कार्यस्थल पर श्रमिकों या कार्मिकों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहनी चाहिए। भीड़-भाड़ नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों एवं आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले सभी श्रमिकों एवं दिहाड़ी मजदूरों, भिक्षा मांगने वालों, जरूरतमदों को दोनों समय भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

जयपुरApr 02, 2020 / 09:51 pm

surendra kumar samariya

LockDown : आवश्यक फैक्ट्रियां होगी संचालित, लेकिन शर्ते लागू

सुरेंद्र बगवाड़ा, जयपुर
लॉकडाउन ( corona lockdown ) के दौरान आमजन की उपयोगी अतिआवश्यक वस्तुओं से संबंधित फैक्ट्रियां फिर से संचालित होगी। इसमें इकाईयों के संचालन, श्रमिकों के नियोजन, संचालन के लिए वाहनों के लिए रीको ( ricco ) क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको से बाहर इकाईयों के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र जयपुर ग्रामीण एवं शहर को अनुमति के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए जिला कलेक्टर डॉ.जोगाराम ( IAS Jogaram ) ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया।
उद्योगों को अनुमति, लॉकडाउन से औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के कारण उद्योगों के परिसंचालन के संबंध में उद्योग विभाग, गृह विभाग एवं राज्य सरकार के निर्देशों एवं एडवाइजरी के आधार पर दी गई है। इकाईयों के संचालन के लिए कई शर्ते होगी। इसमें सभी औद्योगिक परिसर एवं इकाइयों को रोजाना सैनेटाइज करना होगा। श्रमिकों के पास सैनिटाइजर एवं मास्क जरूर होंगे।
कार्यस्थल पर श्रमिकों या कार्मिकों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहनी चाहिए। भीड़-भाड़ नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों एवं आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले सभी श्रमिकों एवं दिहाड़ी मजदूरों, भिक्षा मांगने वालों, जरूरतमदों को दोनों समय भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आसपास भूखा नहीं सोये। सभी सूचनाएं रोजाना जिला प्रशासन को देनी होगी। स्वीकृति पत्र की प्रति भी जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी, प्रबंध निदेशक रीको एवं उद्योग विभाग आयुक्त को भेजनी होगी।
जिला कलेक्टर ने किया औद्योगिक क्षेत्र दौरा
गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉ.जोगाराम ने सांगानेर एवं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। श्रमिकों से मिले। समस्याएं सुनकर भोजन व्यवस्था की जानकारी ली। बाहर से आए मजदूरों के रिलीफ सेंटर का भी निरीक्षण किया।

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