पेट्रोल पंप आवंटन निरस्त करने पर मांगा जवाब राजस्थान उच्च न्यायालय ने इंडियन ऑयल कम्पनी द्वारा पेट्रोल पंप आवंटन निरस्त किये जाने के मामले में मुख्य महाप्रबंधक तथा अजमेर मंडल के प्रबंधक से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने टोंक जिले के टोडारायसिंह के ग्राम मोर में कम्पनी का पेट्रोल पंप आवंटन के बाद निरस्त करने के खिलाफ याचिका पर दिया। याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि बिना सुनवाई का अवसर दिए अधिकारियों ने मनमर्जी से आवंटन निरस्त किया है।
जमानत पेश करने वाला आरोपी हुआ कोरोना पॉजिटीव जयपुर महानगर की सांगानेर कोर्ट में जमानत पेश करने वाला आरोपी कोरोना पॉजिटीव पाये जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब एडीजे ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर आरोपी के वकील, सहयोगी, कोर्ट कर्मचारियों एवं अन्य का कोरोना टेस्ट करने को कहा है। आरोपी को सांगानेर पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी की ओर से जमानत पेश करने के लिए उसके अधिवक्ता द्वारा पुलिस थाने में मुलाकात करने और जमानत पत्र पर हस्ताक्षर करने की जानकारी सामने आई है। इसी के साथ आरोपी को भी कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी के कोरोना पॉजिटीव होने की जानकारी सांगानेर पुलिस ने सांगानेर कोर्ट को दी गयी। जिसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम—19 ने जयपुर के मुख्य चिकित्सा स्वांस्य अधिकारी के साथ साथ उप मुख्य चिक्त्सिा अधिकारी सांगानेर को पत्र लिखा है। जिसमें कोर्ट में कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका जताते हुए पत्र में संबंधित आरोपी के संपर्क में आने वाले अधिवक्ता से लेकर कोर्ट स्टाफ, न्यायिक कर्मचारीगण और अन्य पक्षकारों के स्वास्थ्य की जांच करने को कहा है। अधिवक्ता, स्टाफ व अन्य पक्षकारों के स्वास्थ्य और कोरोना जांच के लिए सांगानेर बार के अध्यक्ष और महासचिव को जिम्मेदारी दी गयी है।