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राजस्थान उच्च न्यायालय के बड़े फैसले

locationजयपुरPublished: May 21, 2020 10:13:15 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

पीटीआई भर्ती 2018 में सरकार से मांगा जवाब
पेट्रोल पंप आवंटन निरस्त करने पर मांगा जवाब
जमानत पेश करने वाला आरोपी हुआ कोरोना पॉजिटीव

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High court bench will determine interim fees

जयपुर।
पीटीआई भर्ती: 2018 में नियमों के विपरीत डेढ़ गुणा से ज्यादा अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है। न्यायालय ने प्रारंभिक शिक्षा सचिव व राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्डके चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। ममता मीणा ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि अंतिम चयन सूची में प्रार्थी सहित उन अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया है जिनकी डिग्री दस्तावेज सत्यापन के दौरान आई थी। अन्य अभ्यर्थियों को शामिल करने के कारण मेरिट नीचे आ गई है। उनका चयन पहले ही हो गया था लेकिन उनके पास भर्ती परीक्षा के समय बीपीएड की डिग्री नहीं होने के कारण उन्हें नियुक्ति से वंचित किया था। इसलिए प्रार्थियों को अंतिम सूची में शामिल कर खाली पदों पर नियुक्ति दी जाए। विभाग की ओर से 30 अप्रैल 2020 को जारी चयन सूची में डेढ़ गुना अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों को चयनित किया गया लेकिन उनको चयन से वंचित किया गया है। जिस पर न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
पेट्रोल पंप आवंटन निरस्त करने पर मांगा जवाब

राजस्थान उच्च न्यायालय ने इंडियन ऑयल कम्पनी द्वारा पेट्रोल पंप आवंटन निरस्त किये जाने के मामले में मुख्य महाप्रबंधक तथा अजमेर मंडल के प्रबंधक से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने टोंक जिले के टोडारायसिंह के ग्राम मोर में कम्पनी का पेट्रोल पंप आवंटन के बाद निरस्त करने के खिलाफ याचिका पर दिया। याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि बिना सुनवाई का अवसर दिए अधिकारियों ने मनमर्जी से आवंटन निरस्त किया है।
जमानत पेश करने वाला आरोपी हुआ कोरोना पॉजिटीव

जयपुर महानगर की सांगानेर कोर्ट में जमानत पेश करने वाला आरोपी कोरोना पॉजिटीव पाये जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब एडीजे ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर आरोपी के वकील, सहयोगी, कोर्ट कर्मचारियों एवं अन्य का कोरोना टेस्ट करने को कहा है। आरोपी को सांगानेर पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी की ओर से जमानत पेश करने के लिए उसके अधिवक्ता द्वारा पुलिस थाने में मुलाकात करने और जमानत पत्र पर हस्ताक्षर करने की जानकारी सामने आई है। इसी के साथ आरोपी को भी कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी के कोरोना पॉजिटीव होने की जानकारी सांगानेर पुलिस ने सांगानेर कोर्ट को दी गयी। जिसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम—19 ने जयपुर के मुख्य चिकित्सा स्वांस्य अधिकारी के साथ साथ उप मुख्य चिक्त्सिा अधिकारी सांगानेर को पत्र लिखा है। जिसमें कोर्ट में कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका जताते हुए पत्र में संबंधित आरोपी के संपर्क में आने वाले अधिवक्ता से लेकर कोर्ट स्टाफ, न्यायिक कर्मचारीगण और अन्य पक्षकारों के स्वास्थ्य की जांच करने को कहा है। अधिवक्ता, स्टाफ व अन्य पक्षकारों के स्वास्थ्य और कोरोना जांच के लिए सांगानेर बार के अध्यक्ष और महासचिव को जिम्मेदारी दी गयी है।
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