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राज्य में सशर्त खुल सकेंगे मॉल्स, क्लब, रेस्टोरेंट

locationजयपुरPublished: Jun 06, 2020 06:24:36 pm

राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5.0 ( Lockdown 5.0 ) में 8 जून यानि सोमवार से होटल ( Hotels ) , रेस्टोरेंट ( restaurants ) , शॉपिंग मॉल्स ( shopping malls ) , क्लब ( Clubs ) और अन्य आतिथ्य सेवाओं को खोलने की अनुमति दे दी है।

malls, clubs, restaurants will be able to open conditionally in state

राज्य में सशर्त खुल सकेंगे मॉल्स, क्लब, रेस्टोरेंट

जयपुर
Rajasthan government : राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5.0 ( Lockdown 5.0 ) में 8 जून यानि सोमवार से होटल ( Hotels ) , रेस्टोरेंट ( restaurants ) , शॉपिंग मॉल्स ( shopping malls ) , क्लब ( Clubs ) और अन्य आतिथ्य सेवाओं को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह अनुमति केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया यानि की एसओपी की पालना करते हुए दी गई है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन सभी को 4 जून को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करनी होगी ताकि कोविड—19 के प्रसार को रोका जा सके।
रेस्टोरेंट और क्लब में टेबल सीटिंग की व्यवस्था इस तरह से करनी होगी कि दो टेबल के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रहे। साथ ही ऐसी फास्ट फूड इकाईयां, जहां पर स्टेंडिंग टेबल हैं, वहां टेबलों के मध्य कम से कम 8 फीट की दूरी रखनी होगी। साथ ही एक टेबल पर दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे। इसी तरह से शॉपिंग मॉल्स भी केन्द्र की ओर से जारी एसओपी के अनुसार खुल सकेंगे।

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