जयपुरPublished: Oct 23, 2021 12:56:44 am
Gaurav Mayank
अलवर की विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश राजवीर सिंह ने शुक्रवार को नाबालिग बालिका से बलात्कार के मामले अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। भीलवाड़ा में पॉक्सो अदालत संख्या एक के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में शुक्रवार को लुहारीकलां (हनुमाननगर) निवासी प्रदीप मीणा को दोषी माना। अदालत ने अभियुक्त को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर बीस हजार रुपए जुर्माना भ
नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल की सजा