किशोरी का अपहरण कर बलात्कार, दोषी को बीस साल कारावास वहीं भीलवाड़ा में पॉक्सो अदालत संख्या एक के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में शुक्रवार को लुहारीकलां (हनुमाननगर) निवासी प्रदीप मीणा को दोषी माना। अदालत ने अभियुक्त को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर बीस हजार रुपए जुर्माना भी किया।
प्रकरण के अनुसार 30 जून 2019 को एक व्यक्ति ने हनुमाननगर थाने में मामला दर्ज कराया था। परिवादी ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय भानजी को 22 जून को अभियुक्त प्रदीप अपहरण करके ले गया। पुलिस ने किशोरी को अभियुक्त से मुक्त करवाया। पीडि़ता ने अपने बयान में अभियुक्त पर बलात्कार करने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्त के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक हर्ष रांका ने अभियुक्त के खिलाफ 21 गवाह और 37 दस्तावेज कर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने अभियुक्त प्रदीप दोषी मानते हुए बीस साल की सजा सुनाई।