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जवाहर सर्किल, जवाहर नगर, विद्याधर नगर और भट्टा बस्ती के चिन्हित एरिया में कर्फ्यू

locationजयपुरPublished: May 21, 2020 09:34:46 pm

Submitted by:

Lalit Tiwari

जवाहर सर्किल, जवाहर नगर, विद्याधर नगर और भट्टा बस्ती में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिन्हित एरिया में कर्फ्यू लगाया गया हैं।

जवाहर सर्किल, जवाहर नगर, विद्याधर नगर और भट्टा बस्ती के चिन्हित एरिया में कर्फ्यू

जवाहर सर्किल, जवाहर नगर, विद्याधर नगर और भट्टा बस्ती के चिन्हित एरिया में कर्फ्यू

जवाहर सर्किल, जवाहर नगर, विद्याधर नगर और भट्टा बस्ती में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिन्हित एरिया में कर्फ्यू लगाया गया हैं। जवाहर सर्किल में रेलवे क्वार्टर नम्बर 21 से 28 थाना जवाहर नगर में टीला नम्बर 7 ए सरस्वती सैकण्डरी बाल विद्यालय जवाहर नगर वाली गली, थाना विद्याधर नगर में शोभा ब्यूटी पार्लर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगदम्बा कॉलोनी और थाना भट्टा बस्ती में किशनबाग कच्ची बस्ती और पशुपतिनाथ कॉलोनी के चिन्हित क्षेत्र में कर्फ्यू लागू किया गया हैं। जयपुर शहर के विभिन्न विभिन्न थाना क्षेत्रों के 96 चिन्हित क्षेत्र में कर्फ्यू लागू किया गया हैं। पुलिस ने 39 थाना क्षेत्रों में पूर्ण और आंशिक कर्फ्यू लगाया गया हैं।
यहां ड्रोन से रखी जा रही निगरानी
परकोटा, क्षेत्र, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, आमेर, जालूपुरा, संजय सर्किल, लालकोठी, आदर्श नगर, खोह नागोरियान, मोतीडूंगरी, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, मालपुरा गेट, प्रताप नगर, बजाज नगर, गांधी नगर, सांगानेर रामनगरिया, सदर करधनी, करणी विहार, मुरलीपुरा, सिंधी कैंप, झोटवाड़ा, मुहाना महेश नगर, सोडाला और शिप्रापथ, मानसरोवर और शिवदासपुरा,
ज्योति नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी हैं। यहां ड्रोन से निगरानी रखी जा रही हैं।
मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील-
22 मई को जुमा तुल विदा का त्यौहार है। इस अवसर पर मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा रमजान के आखरी जुम्मे की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की गई है।
दुकानदार ने मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपए जुर्माना
राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक या कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 200 रुपए जुर्माना। दुकानदार द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो। किसी वस्तु का विक्रम करने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाए जाने पर 500 रुपए, जो व्यक्ति पान गुटखा या तम्बाकू का विक्रय करता हुआ पाए जाने पर 1000 रुपए और सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
जयपुर शहर में लॉकडाउन 4.0 के दौरान राजस्थान महामारी अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 87 कार्यवाही कर जुर्माना राशि 14 हजार 200 रुपए वसूल किए गए।

49 वाहनों को किया जब्त-
शहर में लॉकडाउन घोषणा के बाद से प्राइवेट और सार्वजनिक परिवहन के साधनों मिनी बस, बस, ऑटो टैक्सी, ई-रिक्शा आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए 566 स्थानों पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही है। तथा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर जयपुर शहर में 49 वाहनों को जब्त किया गया। अब तक की गई कार्रवाई में 16 हजार 878 वाहन जब्त किए गए हैं।
धारा 144 का उल्लंघन करने पर 22 जने गिरफ्तार
शहर में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने के प्रतिबंध के बावजूद धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। पुलिस ने गुरुवार को 17 व्यक्तियों और विभिन्न प्रकरणों और निरोधात्मक कार्यवाही में 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस अब तक 1142 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के
दौरान शहर में अनावश्यक दुकानें खोलने और पार्क में घूमने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही हैं।
लॉकडाउन उल्लंघन पर 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज
लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से भिन्न दुकानें खोलने के संबंध में अब तक 487 प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस ने गुरुवार को तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज किए।
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