विवाह स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर नगर निगम सख्त, जानिए क्या होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन और पुलिस के बाद अब नगर निगम भी कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने में जुट गया है। सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने—अपने जोन क्षेत्र में संचालित विवाह स्थलों पर विवाह समारोह के दौरान जांच अभियान चलाएं और कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले विवाह स्थलों के खिलाफ कार्रवाइ करें।

जयपुर।
जिला प्रशासन और पुलिस के बाद अब नगर निगम भी कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने में जुट गया है। सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने—अपने जोन क्षेत्र में संचालित विवाह स्थलों पर विवाह समारोह के दौरान जांच अभियान चलाएं और कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले विवाह स्थलों के खिलाफ कार्रवाइ करें। इसे लेकर नगर निगम हैरिटेज आयुक्त लोकबंधु और ग्रेटर के अतिरिक्त आयुक्त अरुण गर्ग ने गुरुवार को विवाह स्थल संचालकों के साथ एक बैठक की और साफ किया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां गाइडलाइन की पालना होती नहीं दिखी तो विवाह स्थल संचालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त लोक बंधु ने बताया कि अगर विवाह स्थल पर बिना मास्क लगाए लोग नजर आए तो 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बिना अनुमति शादी कराने पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह 100 लोगों से ज्यादा विवाह स्थल पर भीड़ मिली तो 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर विवाह स्थल संचालकों ने ज्यादा लोगों को एंट्री देने की कोई गली निकाली। मसलन 50 से 100 लोगों को अलग—अलग समयावधि में बुलाने की कोई गतिविधि होती नजर आई तो संचालक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। विवाह स्थल पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले और कार्यक्रम खत्म होने के बाद सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी विवाह स्थल संचालक की होगी। कार्यक्रम के दौरान भी विवाह स्थल संचालक को एक कर्मचारी बार-बार सैनिटाइजेशन के लिए नियुक्त करना होगा। निगम ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वह विवाह स्थल का निरीक्षण करें और कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
गौरतलब है कि जयपुर शहर के दोनों नगर निगम क्षेत्रों में लाइसेंसशुदा करीब 500 विवाह स्थल संचालित हो रहे हैं। देवउठनी एकादशी के साथ ही 25 नवंबर को शादियों की शुरुआत हो चुकी है और दिसंबर तक शादी के कई सावा हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते 100 लोगों को ही शादी में सम्मिलित होने की छूट दी है। सरकार के इसी आदेश की पालना कराने में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस जुटी हुई है।
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