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जयपुर

ज्यादातर सरकारी कर्मचारी नहीं जानते यह फायदे की बात

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को कितने सेवालाभ मिल रहे हैं, इनमें से ज्यादातर के बारे में खुद कर्मचारी ही अनजान हैं। खासतौर पर उन सेवालाभों पर कर्मचारियों की नजर कम ही जाती है, जो सेवानिवृत्ति से जुड़े हैं। जैसे एक खास लाभ जो सेवानिवृत्त कर्मचारी को दिया जाता है, इसके तहत वे अपनी बीमा पॉलिसी को रिटायरमेंट के ठीक बाद आने वाले 31 मार्च तक जारी रख सकते हैं।

जयपुरDec 07, 2019 / 07:13 pm

Chandra Shekhar Pareek

जीहां, कई कर्मचारी यह सुनकर चौंक सकते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के ठीक बाद आने वाले 31 मार्च तक अपनी बीमा पॉलिसी को जारी रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में कार्मिक को बीमाकृत राशि, विस्तारित अवधि के बोनस सहित, सेवानिवृत्ति के ठीक बाद आने वाले अप्रेल की पहली तारीख को संदेय होगी।
देना होगा पॉलिसी जारी का विकल्प
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक आनंद स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्मिकों की ओर से नियमों की जानकारी के अभाव में यह लाभ नहीं लिया जाता है। उन्होंने बताया बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक बाद आने वाले 31 मार्च तक बीमे को जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्त करने का विकल्प होगा।
रिटायरमेंट से 15 दिन पहले सूचना
स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई कार्मिक उक्त विकल्प लेता है तो उसे इसकी सूचना अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से इस विभाग के संबंधित जिला कार्यालय को परिपक्वता की मूल तारीख के 15 दिन पूर्व भेजा जाना अनिवार्य है।
सेवानिवृत्ति से पहले ही आहरण
उन्होंने बताया कि प्राय: यह देखा गया है कि राज्यकर्मी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले आने वाले 1 अप्रेल को अपनी राज्य बीमा पॉलिसी में परिपक्वता दावा राशि का भुगतान प्राप्त कर लेता है। इससे कर्मचारी परिपक्वता के बाद लगभग 1 से 12 माह तक राज्य बीमा योजना के लाभ से वंचित रहते हैं। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार कार्मिकों की ओर इस विकल्प को चुना जाता है तो वह सेवानिवृत्ति के ठीक बाद आने वाले 31 मार्च तक योजना के लाभ को प्राप्त कर सकता है ।
लाभ रहेंगे ज्यों के त्यों बरकरार
उन्होंने बताया कि बीमेदार की ओर से यह विकल्प लेने पर सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात आने वाले 31 मार्च तक मृत्यु होने पर बीमाकृत राशि की दुगुनी राशि कार्मिक को संदत्त की जायेगी। प्रीमियम बीमाकृत व्यक्ति को सेवानिवृत्ति तक वेतन से वसूलीय होगा और संचित असंदत्त प्रीमियम बिना ब्याज के दावे के रकम में से वसूलीय होगी।

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