जयपुर

एम्बुलेंस और शव वाहनों के लिए भी अधिकतम दरें तय- Corona In Rajasthan

जिला कलक्टर अन्तर ंसिंह नेहरा ने सोमवार को एम्बुलेंस व वाहनों की अधिकतम दरें जारी की। उन्होंने कहा है कि कोविड के मरीजों, उनके शव को लाने-ले जाने वाले वाहनों, एम्बुलेंस का किराया पूर्व निर्धारित दरों से अधिक वसूल किए जाने पर सम्बन्धित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जयपुरApr 19, 2021 / 09:40 pm

Tasneem Khan

Maximum rates fixed for ambulance and carcass vehicles

Jaipur जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने सोमवार को एम्बुलेंस व वाहनों की अधिकतम दरें जारी की। उन्होंने कहा है कि कोविड के मरीजों, उनके शव को लाने-ले जाने वाले वाहनों, एम्बुलेंस का किराया पूर्व निर्धारित दरों से अधिक वसूल किए जाने पर सम्बन्धित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेहरा ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में इस सम्बन्ध में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से अधिसूचना जारी की जा चुकी है। वही आदेश वर्तमान में लागू रहेंगे।
यह हैं दरें निर्धारित
प्रथम 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रूपए है, जिसमें वाहन का आना-जाना सम्मलित है। 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर, अन्य बडे़ एम्बुलेंस/शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित है। वाहन में एसी की सुविधा होने पर एक रूपया अतिरिक्त शुल्क देय होगा। जिला कलक्टर नेहरा ने बताया कि कोविड के मरीज या शव को लाने-ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन के व्यय के रूप में 350 रूपए अतिरिक्त देय होगा।
ऐसे तय की दरें
नेहरा ने बताया कि दरों की गणना 82 रुपए प्रति लीटर डीजल की दर मानकर की गई है। यह दरें डीजल की दर 87 रुपए प्रति लीटर होने तक देय रहेंगी। 87 रुपए के बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। इसी तरह एम्बुलेंस व शव वाहन द्वारा उपयोगकर्ता से धुलाई करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा एम्बुलेंस में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणां एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में चिकित्सालय प्रशसन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एम्बुलेंस वाहन चालकों के लिए जरूरी होगा।

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