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शिक्षकों की मनपसंद जिले में होगी तैनाती, अंतर्जनपदीय तबादले के लिए करें आवेदन, ये है पूरी प्रक्रिया

locationलखनऊPublished: Jan 16, 2018 09:01:11 am

फरवरी के दूसरे हफ्ते तक अंतर्जनपदीय तबादले की सूची जारी कर दी जाएगी…

UP Antar Janpadiya tabadla online avedan counselling final list news

शिक्षकों की मनपसंद जिले में होगी तैनाती, अंतर्जनपदीय तबादले के करें आवेदन, पढ़ें पूरी जानकारी

लखनऊ. बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तैनात शिक्षक अंतर्जनपदीय तबादले के लिए आज यानी कि 16 जनवरी से आवेदन कर सकेंगे। आज से ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हालांकि सामान्य स्थितियों में अंतर्जनपदीय तबादला उन्हीं शिक्षकों का होगा जो किसी एक जनपद में 5 साल या उससे ज्यादा समय से तैनात हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक तबादले की सूची जारी कर दी जाएगी।
27 जनवरी को काउंसलिंग

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तैनात शिक्षक काफी समय से अंतर्जनपदीय तबादले की मांग कर रहे थे। अब उनकी मांग पूरी होने दजा रही है।बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा के मुताबिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख 23 जनवरी तय की गई है। तबादले के लिए काउंसलिंग का आयोजन 27 जनवरी को किया जाएगा। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन 31 जनवरी तक कर लेना होगा।
मनपसंद जिले में मिलेगी तैनाती

एक अप्रैल को नया सत्र शुरू होने से पहले शिक्षकों को मनपसंद जिले में तैनाती मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि तबादलों को लेकर चर्चा पिछले साल भी काफी हुई थी। बीते साल जून में सरकार ने तबादले की नीति जारी की थी। पहले जिले के अंदर समायोजन, फिर जिलों के अंदर तबादले और इसके बाद बची हुई रिक्तियों पर अंतर्नजपदीय तबादले की योजना थी। लेकिन हाईकोर्ट ने जिले के अंदर तबादले पर रोक लगा दी। लिहाजा अब सरकार ने अंतर्जनपदीय तबादले का रास्ता खोल दिया है, लेकिन इसमें 5 साल की नौकरी पूरी करने वाले शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे।
एक जिले में होनी चाहिए 5 साल की नौकरी

आपको बता दें कि अंतर्जनपदीय तबादलों में सबसे बड़ा पेंच सरकारी सेवा में लगे दंपती का फंस रहा है। दरअसल यूपी सरकार के शासनादेश के मुताबिक 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके शिक्षक ही अंतर जनपदीय तबादले का फायदा उठा सकते हैं। जबकि शादीशुदा दंपति शासनादेश की इस समय सीमा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नियुक्ति की नियमावली में दोनों को साथ या फिर आसपास रखने के निर्देश हैं ऐसे में पांच वर्ष उन्हें कैसे दूर रखा जा सकता है। दरअसल दिव्यांगों और सेना के कार्मिको को तय समय से छूट दे रखी है, अब सरकारी सेवा के सभी दंपति यह लाभ चाह रहे हैं।
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