राजस्थान न्यायिक सेवा में ईडब्ल्युएस और एमबीसी को आरक्षण का प्रावधान
जयपुरPublished: Aug 20, 2020 09:38:56 pm
राजस्थान न्यायिक सेवा में ईडब्ल्युएस और एमबीसी को आरक्षण का प्रावधान
राजस्थान न्यायिक सेवा में ईडब्ल्युएस और एमबीसी को आरक्षण का प्रावधान
जयपुर. राजस्थान न्यायिक सेवा (आरजेएस) की सीधी भर्ती में अब आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग (ईडब्ल्युएस) और अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को आरक्षण के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी।
अधिसूचना के अनुसार ईडब्ल्युएस को 10 प्रतिशत और एमबीसी के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण सीधी भर्ती में दिया जाएगा। संशोधन के तहत अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा के लिए कमेटी का प्रावधान भी नियमों में किया गया है। कमेटी में उच्च न्यायालय के दो सेवारत न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा एक विधि विषय का प्रोफेसर होगा। सभी का मनोनयन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से किया जाएगा।
राज्य कैबिनेट ने 2 अगस्त को गुर्जरों समेत अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में पांच प्रतिशत आरक्षण के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी थी। अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लम्बे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे, ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में 5 प्रतिशत आरक्षण मिल सके।