आदेशानुसार लवलीन शर्मा बाल विकास अधिकारी गोविन्दगढ प्रथम, जितेन्द्र गुर्जर वरिष्ठ सहायक परियोजना जयपुर द्वितीय, राजेन्द्र नरूका कनिष्ठ सहायक परियोजना जयपुर प्रथम और महिला पर्यवेक्षक जयपुर द्वितीय संगीता भाटी, सुबोध एवं ममता बैरवा को नोटिस जारी किया गया। इन्हें जयपुर शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार को निकाले गए कार्यालय आदेश द्वारा मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय में उपस्थति देने को कहा गया था।
इन्हें जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करने के आदेश प्रदान किए गए थे। लेकिन सभी अधिकारी-कर्मचारी आदेशित कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर इन्हें नोटिस जारी कर गुरुवार को अप्रेल को प्रातः 9ः30 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए आदेश दिए गए हैं। ऎसा नहीं करने पर इनके खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 57 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।