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New Education Policy: शिक्षा मंत्रालय का निर्देश, उम्र छह साल नहीं हो तो Class-1 में न दें Admission

locationजयपुरPublished: Feb 23, 2023 10:48:46 am

Submitted by:

Amit Purohit

Class-1 Admission Age: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित करने का निर्देश दिया है। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में न्यूनतम उम्र पांच वर्ष से अधिक है। वहीं, कई राज्य पांच साल से कम उम्र के बच्चों को भी कक्षा एक में प्रवेश दे रहे हैं।

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file photo
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश के लिए अपनी उम्र को नीति के अनुरूप बनाएं और छह साल या उससे अधिक उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश दें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy - NEP) के अनुसार, मूलभूत चरण में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए पांच साल के सीखने के अवसर शामिल हैं, जिसमें तीन साल की प्री-स्कूल एजुकेशन के बाद कक्षा 1 और 2 है। इसने राज्यों को यह भी सलाह दी है कि वे अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में प्री-स्कूल शिक्षा (डीपीएसई) पाठ्यक्रम में दो वर्षीय डिप्लोमा को डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करें। पाठ्यक्रम को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा डिजाइन किए जाने और एससीईआरटी की देखरेख में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) के माध्यम से चलाने या कार्यान्वित करने की उम्मीद है।
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