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विधायक के पिता ने पेंशन के लिए उच्च न्यायालय में लगाई गुहार

locationजयपुरPublished: May 29, 2020 10:14:48 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

न्यायालय ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

child court case hearing

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जयपुर।

फाइलों में उलझाए रखने वाले कर्मचारी कई बार खुद भी सेवानिवृत्ति के बाद फाइलों में ही उलझ जाते हैं। ऐसा हुआ विधायक के पिता के साथ। पटवारी पद से सेवानिवृत्त जगदीश प्रसाद मीणा की बेटी विधायक है लेकिन चार साल तक भी सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिलने पर उच्च न्यायालय पहुंचना पड़ा है। अब न्यायालय ने मामले में राज्य के प्रमुख राजस्व सचिव ,टोंक कलेक्टर तथा निवाई के तहसीलदार को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब तलब किया है । बामनवास विधायक इंद्रा मीणा के पिता जगदीश प्रसाद मीणा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मीणा के अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा याचिकाकर्ता की नियुक्ति पटवारी के पद पर 1977 में हुई थी ,31 अगस्त 2016 को विभाग से सेवानिवृत्त हुए। लेकिन उसे चयनित वेतनमान सहित अन्य सेवा परिलाभ तथा पेंशन परिलाभ नही दिए। विभाग को कई बार अभ्यावेदन देकर पेंशन परिलाभ दिलवाए जाने की गुहार की किंतु विभाग ने सेवानिवृत्त होने के चार साल बाद भी कोई भुगतान ओर परिलाभ नही दिए है। मामले पर शुक्रवार को न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी मामले में सरकार से मांगा जवाब
तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बनवारी लाल कोली व अन्य के अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि उनका चयन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर हुआ था। अब वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति की जो लिस्ट बनी है उसमें चयन के समय लिखित परीक्षा में कम अंक वालो को वरिष्ठ माना जा रहा है। उनको होते हुए भी पदोन्नति लाभ से वंचित किया जा रहा है। इसलिए जिस पर न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार व शिक्षा विभाग से जवाब देने के लिए कहा।
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