वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी मामले में सरकार से मांगा जवाब
तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बनवारी लाल कोली व अन्य के अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि उनका चयन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर हुआ था। अब वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति की जो लिस्ट बनी है उसमें चयन के समय लिखित परीक्षा में कम अंक वालो को वरिष्ठ माना जा रहा है। उनको होते हुए भी पदोन्नति लाभ से वंचित किया जा रहा है। इसलिए जिस पर न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार व शिक्षा विभाग से जवाब देने के लिए कहा।
तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बनवारी लाल कोली व अन्य के अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि उनका चयन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर हुआ था। अब वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति की जो लिस्ट बनी है उसमें चयन के समय लिखित परीक्षा में कम अंक वालो को वरिष्ठ माना जा रहा है। उनको होते हुए भी पदोन्नति लाभ से वंचित किया जा रहा है। इसलिए जिस पर न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार व शिक्षा विभाग से जवाब देने के लिए कहा।