जयपुरPublished: Apr 20, 2021 11:15:12 pm
Ashish
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने विवाह समारोह में भीड़भाड़ को रोकने के लिए महामारी एक्ट में संशोधन करके नए दिशा निर्देश जारी किए है। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक विवाह समारोह की पूर्व सूचना ईमेल से एसडीएम को देनी अनिवार्य होगी।
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जयपुर
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने विवाह समारोह में भीड़भाड़ को रोकने के लिए महामारी एक्ट में संशोधन करके नए दिशा निर्देश जारी किए है। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक विवाह समारोह की पूर्व सूचना ईमेल से एसडीएम को देनी अनिवार्य होगी। ऐसा नहीं करने वालों पर सरकार ने 5 हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया है। शादी में 50 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। हालांकि मेहमानों के अलावा बैंड वादक बुलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही विवाद समारोह की वीडियोग्राफी करवाने करने और एसडीएम की मांग पर उसे उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही समारोह में प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड वाश, सेनेटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। समारोह में सामाजिक दूरी, हाथ धोने की व्यवस्था और फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर भी 5 हजार का जुर्माना देना होगा। समारोह स्थल पर थर्मल स्कैनिंग से तापमान मापने की व्यवस्था भी करनी होगी।