जयपुर

सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाए 50 हजार से अधिक चालान

राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 95 हजार व्यक्तियों का चालान

जयपुरJun 15, 2020 / 10:34 pm

Lalit Tiwari

सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाए 50 हजार से अधिक चालान

प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 95 हजार व्यक्तियों का चालान किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 1 करोड 73 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है।
पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वाले 50 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 6 हजार से अधिक, सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले 360 से अधिक, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 38 हजार से अधिक व्यक्तियों के चालान किए गए है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करते पाए गए 130 से अधिक व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा, तम्बाखू का सेवन करते पाए 200 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
महानिदेशक पुलिस अपराध बी एल सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3436 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर सवा 4 लाख 60 हजार वाहनों का चालान एवं 1 लाख 43 हजार वाहनों को जब्त किया गया एवं सवा 8 करोड़ रुपए से अधिक का का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सोनी ने बताया कि प्रदेश में 19 हजार 205 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 216 मुकदमे दर्ज कर 298 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 222 को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने बताया कि काला बाजारी करने वाले लोगो पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 133 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 85 को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियों निषिद्ध है।

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