इस सारी प्रक्रिया में अफसर शाही हावी रहती है और खदान मालिक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में उलझ कर रह जाता है। सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि वेदांता, हिन्दुतान जिंक और सीमेंट इंडस्ट्रीज की तुलना 100 गुना 100 मीटर की मार्बल माईन्स से करना अनुचित ही नहीं खदान मालिक को प्रताड़ित करने के समान है। इसलिए 5 हैक्टर से छोटी अप्रधान खनिज ख़ानो पर माइंस एक्ट 1952 नियम 55 को लागू नहीं किया जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने नियमों में शिथिलता देने और व्यवहारिक बनाने का आश्वासन दिया है।