scriptछोटी खदानों के सुरक्षा नियम व्यवहारिक नहीं: सांसद दीयाकुमारी | MP Diya Kumarai meet to labour law minister | Patrika News

छोटी खदानों के सुरक्षा नियम व्यवहारिक नहीं: सांसद दीयाकुमारी

locationजयपुरPublished: Jun 10, 2020 06:59:59 pm

Submitted by:

SAVITA VYAS

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से की मुलाक़ात

छोटी खदानों के सुरक्षा नियम व्यवहारिक नहीं: सांसद दीयाकुमारी

सांसद दीयाकुमारी

जयपुर। क्षेत्र की छोटी अप्रधान खनिज खानों की समस्याओं को लेकर सांसद दीयाकुमारी ने केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मुलाक़ात की। इस दौरान सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि 5 हैक्टर से अधिक क्षेत्रफल की खदानों पर जो सुरक्षा के नियम लागू हैं, वही नियम 5 हेक्टर से छोटी खदानों पर लागू है। यह नियम सैद्धान्तिक रूप से तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है। 500 हॉर्सपावर के विद्युत संबंध से ऊपर की खदानों पर टेक्निकल इंजीनियर चाहिए और फोरमैन भी चाहिए जो सिर्फ औपचारिकता है और इससे खदान मालिक पर आर्थिक भार बढ़ता है। वहीं छोटी खदान पर 3 मीटर की स्टेप छोड़ना भी सम्भव नहीं है। क्योंकि छोटी खदानों वाला सम्पूर्ण खनिज क्षेत्र आपस में सटा हुआ है।
इस सारी प्रक्रिया में अफसर शाही हावी रहती है और खदान मालिक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में उलझ कर रह जाता है। सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि वेदांता, हिन्दुतान जिंक और सीमेंट इंडस्ट्रीज की तुलना 100 गुना 100 मीटर की मार्बल माईन्स से करना अनुचित ही नहीं खदान मालिक को प्रताड़ित करने के समान है। इसलिए 5 हैक्टर से छोटी अप्रधान खनिज ख़ानो पर माइंस एक्ट 1952 नियम 55 को लागू नहीं किया जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने नियमों में शिथिलता देने और व्यवहारिक बनाने का आश्वासन दिया है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो