आर्थिक जुर्माने और सजा का प्रावधान
जानकारी के अनुसार राजस्थान में प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित है। इनके उपयोग पर आर्थिक जुर्माने और सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद शहर में लगातार पॉलीथिन का उपयोग हो रहा है। थड़ी-ठेलों से लेकर दुकानों तक में प्लास्टिक कैरी बैग पर नगर निगम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
जानकारी के अनुसार राजस्थान में प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित है। इनके उपयोग पर आर्थिक जुर्माने और सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद शहर में लगातार पॉलीथिन का उपयोग हो रहा है। थड़ी-ठेलों से लेकर दुकानों तक में प्लास्टिक कैरी बैग पर नगर निगम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
सर्वेक्षण से पहले की थी सख्ती
गौरतलब है कि जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग दिलाने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। थड़ी-ठेलों और दुकानों में छापे मारकर बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए थे। इसके अलावा गोदामों पर छापे मारे गए थे। नगर निगम की कार्रवाई से एकबारगी शहर में पॉलीथिन के उपयोग पर रोक लग गई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण खत्म होते ही नगर निगम ने प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी। नतीजन अब शहरभर में प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल हो रहा है।
पिछले साल लगा था बैन बीते साल जून में जयपुर में कैरी बैग उपयोग पर बैन प्रभावी हो गया था, उस समय जयपुर नगर निगम के मेयर अशोक लाहोटी ने कहा था कि कैरी बैग खरीदने-बेचने या उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैन का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख तक का जुर्माना या पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है। गौरतलब है कि स्वच्छ शहरों की सूची में जयपुर शुरुआती 200 में भी सम्मलित नहीं था। जिसके बाद स्वच्छता को लेकर राज्य सरकार की काफी किरकिरी हुई थी।