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जयपुर

नगर निगम चुनाव का कार्यक्रम घोषित, 6 निगमों में 5 अप्रैल को होंगे चुनाव

Rajasthan Election Commission : राज्य निवार्चन आयोग ने जयपुर, कोटा और जोधपुर शहर के लिए कुल 6 नगर निगमों के चुनाव का गुरूवार को कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

जयपुरMar 12, 2020 / 06:56 pm

Ashish

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नगर निगम चुनाव का कार्यक्रम घोषित, 6 निगमों में 5 अप्रैल को होंगे चुनाव

जयपुर
Rajasthan Election Commission : राज्य निवार्चन आयोग ने जयपुर, कोटा और जोधपुर शहर के लिए कुल 6 नगर निगमों के चुनाव का गुरूवार को कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत नगर निगमों में सदस्यों के लिए चुनाव 5 अप्रैल को होगा जबकि मतगणना 7 अप्रैल को होगी। जबकि महापौर के लिए 16 अप्रैल को वोटिंग होगी। राज्य निवार्चन आयोग के आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने यह कार्यक्रम घोषित करते हुए बताया कि जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण नगर निगम के लिए चुनाव ईवीएम से होंगे। इसके लिए लोक सूचना 19 मार्च को जारी हो जाएगी। 23 मार्च तक रविवार को छोड़कर सुबह 10 से 3.30 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन वापस लेने की तारीख 26 मार्च रखी गई है। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जबकि 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। सभी नगर निगमों के लिए कुल 35 लाख 97 हजार 873 वोटर्स पंजीकृत हैं। चुनाव के लिए 3241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 560 वार्डों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे।

महापौर का चुनाव 16 अप्रैल को
निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि कि महापौर के चुनाव के लिए 8 अप्रेल को लोक सूचना जारी होगी। उसके बाद 9 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान की समाप्ति के बाद इसी दिन मतगणना होगी। वहीं, उपमहापौर का निर्वाचन 17 अप्रैल को होगा।
आचार संहिता हुई लागू
चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही नए सरकारी कार्यों पर रोक लग गई है। हालांकि जरूरत होने पर निर्वाचन आयोग की मंजूरी से जरूरी काम काज हो सकेंगे। आचार संहिता के दौरान कोई भी दल या उम्मीदवार धर्म, जाति सम्प्रदाय को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। दलों, अभ्यर्थियों को सभा की अनुमति लेनी होगी।

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