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नगर निकाय चुनाव: कल से जुड़वा सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम

locationजयपुरPublished: Jun 26, 2020 04:06:44 pm

Submitted by:

rahul

राज्य के 129 नगर निकायों (Municipal elections )के अगस्त में संभावित चुनाव को देखते हुए प्रदेश में मतदाता सूची (Voter List) में नाम जुडवाने का कार्यक्रम घोषित किया गया है।

Work of name cut-off from voter list begins

Work of name cut-off from voter list begins

जयपुर। राज्य के 129 नगर निकायों (Municipal elections )के अगस्त में संभावित चुनाव को देखते हुए प्रदेश में मतदाता सूची (Voter List)में नाम जुडवाने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 27 जून से 3 जुलाई तक नाम जुड़वाने-हटवाने व संशोधन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
मतदान केन्द्रों में सोशल डिस्टेसिंग—
इस दौरान केन्द्रों में मास्क और सेनेटाइजर का आवश्यक रूप से उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तिकर्ताओं की ओर से मतदान केन्द्र परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश किया जा सकेगा। दावे एवं आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंसिग की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना, हटवाना या संशोधित करवाना चाहता है वह मौजूद अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को सीधे ही प्रस्तुत कर सकता है।
आॅनलाइन आवेदन की सुविधा
मेहरा ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए आयोग ने नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आॅनलाइन आवेदन करने की सुविधा
भी दी है। आवेदक www.sec.rajasthan.govin पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
प्रारूप प्रकाशन कल—
वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 जून 2020 को जारी किया गया था। इनका प्रारूप प्रकाशन 27 जून को किया जाएगा। दावे एवं आपत्ति को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित है। इनके निस्तारण की अवधि 10 जुलाई तय की गई है जबकि वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मतदान केन्द्रों एवं वार्डो में सभाएं आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन-पाठन नहीं कराया जाएगा।
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