Muslim personal law board : मुसलमान जिसे चाहे दे सकते हैं वोट
जयपुरPublished: Jul 20, 2021 05:42:35 pm
Muslim personal law board : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने परंपरा से हटकर एक बयान जारी कर कहा है कि मुसलमान चुनाव में किसी भी व्यक्ति या पार्टी को वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। यह पहली बार है, जब एआईएमपीएलबी ने वोटिंग को लेकर बयान जारी किया है।
Muslim personal law board : मुसलमान जिसे चाहे दे सकते हैं वोट
मुसलमान जिसे चाहे दे सकते हैं वोट
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का परंपरा से हटकर बयान
कहा-आत्मनिरीक्षण के बाद करना चाहिए मतदान
जयपुर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने परंपरा से हटकर एक बयान जारी कर कहा है कि मुसलमान चुनाव में किसी भी व्यक्ति या पार्टी को वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। यह पहली बार है, जब एआईएमपीएलबी ने वोटिंग को लेकर बयान जारी किया है।
एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी ने कहा कि लोगों को आत्मनिरीक्षण के बाद मतदान करना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पार्टी या व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
अपने विवेक से दें वोट
बयान में कहा गया है कि एआईएमपीएलबी ने कभी किसी पार्टी के पक्ष में कोई अपील जारी नहीं की है और न ही भविष्य में ऐसा करेगी। लोगों को वोट डालने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। मौलाना ने कहा कि बोर्ड ने परंपरा के तौर पर कभी भी किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विरोध में कोई अपील जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है।