जयपुर

हिरण के शिकार मामले में बच निकला बेटा ‘सैफ‘, लेकिन इसी शिकार मामले में पिता ने गुजारे थे जेल में दिन

सलमान और सैफ अली के जोधपुर में काले हिरण का मामला होने के करीब आठ साल बाद 2005 में हरियाणा के झज्झर में पटौदी पर यह आरोप लगा था…

जयपुरApr 06, 2018 / 11:43 am

dinesh

जयपुर। जिस काले हिरण के शिकार मामले में गुरुवार को कोर्ट ने सैफ अली खान को बरी किया, उसी काले हिरण के शिकार का आरोप उनके पिता पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी पर भी लग चुका है। सलमान और सैफ अली के जोधपुर में काले हिरण का मामला होने के करीब आठ साल बाद 2005 में हरियाणा के झज्झर में पटौदी पर यह आरोप लगा था। इस दौरान पटौदी को उनके छह साथियों के साथ पकड़ा गया था। उनके पास से एक मादा कांकाणी हिरण, कुछ खरगोश बरामद हुए थे।
 

दस साल बाद आया था फैसला
फरीदाबाद की विशेष पर्यावरण कोर्ट ने जनवरी 2015 में सभी आरोपियों को 9 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया था। 2011 में पटौदी के मौत हो जाने के कारण मामले से उनका नाम हटा दिया गया था।
 

दो दिन तक जेल में रहे थे नवाब
5 जून की शाम को पुलिस ने नवाब को हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें दो दिन तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद उनकी जमानत हुई थी।
 

सोहा के नाम थी बंदूक
पुलिस ने पटौदी के पास से जो बंदूक बरामद की थी वह उनकी बेटी सोहा अली खान के नाम थी। बाद में गुरुग्राम के जिला जज ने सोहा अली खान का आम्र्स लाइसेंस रद्द कर दिया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर किया था शिकार पटौदी और उनके साथियों ने काले हिरण का शिकार 5 जून 2005 को किया था। इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
 

अभी जेल में ही रहेंगे सलमान, कोर्ट ने कल तक के लिए सुरक्षित रखा फैसला
बॉलीवुड इंडस्ट्री में ‘दबंग’ और ‘सुलतान’ की पहचान बना चुके एक्टर सलमान खान और उनके करोड़ों फैंस के लिए गुरुवार की तरह शुक्रवार का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। जोधपुर की स्थानीय अदालत द्वारा बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा सुनाने के बाद जेल भेजे गए सलमान के अधिवक्ताओं ने सत्र न्यायालय में जमानत की याचिका दाखिल की। इस याचिका में सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। ऐसे में अब सलमान खान को कम से कम आज एक दिन के लिए और सलाखों के पीछे रहना होगा।
 

इससे पहले गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने सलमान खान को पांच साल की सजा देने के साथ ही दस हजार रूपये जुर्माना लगाया था। इस मामले में उनके सह आरोपी सेफ अली खान, दुष्यंत सिंह, अभिनेत्री तब्बू, नीलम और सोनेली बेंद्रे को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

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