चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि इन सभी नगर निगमों में निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 15 फरवरी को किया जाएगा। इसी दिन निर्वाचक नामावलियों का वार्ड़ों या मतदान केन्द्रों पर पठन भी होगा। दावों और आपत्तिों को प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी तय की गई है। जबकि 16 और 23 फरवरी को विशेष अभियान की तिथियों में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।
बाकी बचे दिनों में आवेदक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में आवेदन पेश कर सकते हैं। दावे और आपत्तियों के निस्तारण की आखिरी ताऱीख 3 मार्च तय की गई है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 16 मार्च को किया जा सकेगा।
मेहरा ने बताया कि जिसकी आयु 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और संबंधित वार्ड का निवासी हो वह नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। निर्वाचक नामावली वार्ड वार तैयार की जाएगी। एक भाग में सामान्यतया 1400 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 16 फरवरी व 23 फरवरी को विशेष अभियान तिथियां तय की गई है।
इन दिनों बीएलओ पूरे दिवस को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। मेहरा ने बताया कि विधानसभा की वह मतदाता सूची जिसका प्रारूप प्रकाशन 16 दिसंबर को किया गया है।
उनके डेटाबेस का उपयोग कर उसके वाइफरकेशन के जरिए इन छह नगर निगमों की वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची तैयार की जाएगी। प्रारूप मतदाता सूची का 15 फरवरी को प्रकाशन किए जाने से पूर्व घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। आयोग सभी मतदाताओं से अपील करता है कि यदि सत्यापन के दौरान किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है या उससे संबंधित वार्ड में नहीं है तो वह संबंधित बीएलओ को बता दे ताकि सही प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा सके।