जयपुरPublished: Aug 22, 2019 04:06:40 pm
Mukesh Sharma
जस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने नीट 2019 (NEET 2019) के जरिए एमबीबीएस (MBBS) कोर्स में प्रवेश के लिए राज्य सरकार को दूसरे राउंड के मॉप—अप (Mop Up Round) करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस आलोक शर्मा की बैंच ने यह आदेश प्रद्युम्न माडिंया व रिषित राव और अन्य की याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए।
Life imprisonment
जयपुर
एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि यह दूसरे राउंड की काउंसलिंग और मॉप—अप राउंड का मिश्रण होगा और इसमें पहले से सलेक्टेड स्टूडेंट अपग्रेडेशन के तहत सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीटों का पहले से बेहतर चयन कर सकेगें। इस मॉप—अप राउंड में नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और पहले से रजिस्टर्ड छात्र ही भाग ले सकेगें और इसमें रोस्टर आरक्षण लागू होगा।
यह था मामला:
पिटिशनर की शिकायत थी कि नीट के पहले राउंट की काउंसलिंग के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग आॅफ लाईन होने के स्थान पर आॅन—लाईन करवाई गई। इससे कई ऐसे छात्रों ने भी सीट ब्लॉक कर दीं जो पहले ही दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। इससे मॉप—अप राउंड निजी व सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 705 सीट रिक्त रह गईं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की भी 20 सीट रिक्त रह गईं। इस अनियमितता के कारण निचली मैरिट वाले बेहतर मैरिट वालों से आगे निकल गए या समान हो गए।
सरकार ने लिखा एमसीआई को पत्र
इस बीच राज्य सरकार ने स्वयं ही मॉप—अप राउंट की काउंसलिंग रद्द कर दी थी और एमसीआई को नए सिरे से मॉप—अप राउंड की काउंसलिंग करवाने व 31 अगस्त तक एडमिशन करने की अनुमति देने को पत्र लिखा था। सरकार ने एमसीआई केा बताया था कि पहले राउंड के बाद ही काउंसलिंग में अनियमितता हो गई थी। क्यों कि पहले राउंड में जिन छात्रों को सीट अलॉट होने वाले और दूसरे राउंड के बाद सीट छोडने वाले छात्रों को मॉप—अप राउंड में भाग लेने की अनुमति दे दी गई थी। सरकार ने मॉप—अप राउंड सीटों के अपग्रेडेशन और अपवार्ड मूवमेंट की परमिशन भी मांगी थी। एमसीआई के बोर्ड आॅफ गवर्नर ने सरकार को दूसरे राउंड के मॉप—अप राउंड की अनुमति दे दी है।