जयपुरPublished: Jul 24, 2020 03:10:22 pm
Ashish Ashish sharma
राज्य के काफी निजी स्कूल ( private schools ) शिक्षा विभाग ( Department of Education ) के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना अब इन्हें भारी पड़ सकता है।
भारी पड़ सकती है निजी स्कूलों को लापरवाही
जयपुर
Private schools : राज्य के काफी निजी स्कूल ( private schools ) शिक्षा विभाग ( Department of Education ) के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना अब इन्हें भारी पड़ सकता है। निजी स्कूलों को कई बार मोहलत देने के बावूजद विभागीय दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने पर अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ( Directorate of Secondary Education ) ने सख्त रूख अपना लिया है। निदेशालय ने साफ कर दिया है कि जो स्कूल दिशा निर्देशों की पालना नहीं करेंगे, अब उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश देते हुए ऐसे प्राइवेट स्कूलों की सूची भिजवाने के लिए कहा है जिन्होंने आरटीई पोर्टल पर अपने डेटा प्रोफाइल को अपडेट नहीं है।
दरअसल, शिक्षा निदेशालय की ओर से प्राइवेट स्कूलों को वेबपोर्टल पर अपनी डेटा प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश दिए थे, क्यों कि आरटीई के लिए प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि आरटीई के तहत आवेदन करने और स्कूलों के लिए प्राफाइल डेटा अपडेट करने की 24 जुलाई को आखिरी तारीख है। पहले स्कूलों को प्रोफाइल डेटा अपलोड करने के लिए 8 जुलाई तक का समय दिया गया था, फिर इसे बीच में बढ़ाया भी गया। लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में काफी स्कूलों ने डेटा ही अपडेट नहीं किया है। इसे देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने अब सख्त रूख अपना लिया है। निदेशालय ने 24 जुलाई तक प्रोफाइल डेटा अपडेट नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों की सूची तत्काल भिजवाने के निर्देश दिए हैं। ताकि इन लापरवाह स्कूलों के खिलाफ गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम और संशोधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सके।