scriptNew bill on education in Rajasthan will tighten the fees of private in | राजस्थान में निजी संस्थानों की फीस पर भी नकेल कसेगा शिक्षा पर नया विधेयक | Patrika News

राजस्थान में निजी संस्थानों की फीस पर भी नकेल कसेगा शिक्षा पर नया विधेयक

locationजयपुरPublished: Jan 18, 2023 02:14:54 pm

Submitted by:

Amit Purohit

राज्य सरकार प्रस्तावित राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक (RSER) विधेयक 2023 के तहत निजी संस्थानों की फीस को विनियमित करने के प्रयास में है। हाल में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक कानून लाने की जानकारी दी थी।

education.jpg
प्रस्तावित विधेयक (Rajasthan State Education Regulatory (RSER) Bill 2023) की जानकारी रखने वालों के अनुसार इसमें नियामक निकाय की विस्तृत संरचना के साथ स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के प्रावधान हैं। एक अधिकारी के अनुसार विधेयक नियामक यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का पालन करें। यह अधिनियम राज्य में लागू है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को छोड़कर, अधिकांश स्कूलों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों के कोचिंग से जुड़े तनाव का भी हल निकलने की उम्मीद है। इसमें काउंसलिंग व्यवस्था व हैल्पलाइन जैसे प्रावधान होंगे।
Copyright © 2021 Patrika Group. All Rights Reserved.