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राजस्थान में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी,विवाह समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति

locationजयपुरPublished: Jan 20, 2022 07:21:48 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

Rajasthan Covid Guidelines: राजस्थान में कोरोना को लेकर गुरुवार शाम को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।

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Rajasthan Covid Guidelines: राजस्थान में कोरोना को लेकर गुरुवार शाम को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग की ओर जारी गाइडलाइन के मुताबिक विवाह समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। विवाह में बैंड-बाजा वादकों को इस संख्या को अलग रखा जाएगा। केवल नगरीय क्षेत्र में जन अनुशासन कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार 5 बजे तक लागू रहेगा। प्रदेश में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
जारी दिशा-निर्देश
-सभी सरकारी और निजी कार्यालय, व्यावसायिक एवं व्यापारिक संस्थान मार्केट में स्टॉफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगने का नोटिस 1 फरवरी से अनिवार्य से चस्पा करना होगा। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन के खिलाफ प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
– सभी होटल संचालकों को निर्देश दिए गए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूर्व की बुकिंग को निरस्त या आगामी दिनों के लिए स्थगित करना चाहता है तो संबंधित होटल संचालक पूर्व में किए गए भुगतान को लौटाएंगे या आगे बढ़ने की स्थिति में उसे समायोजित करेंगे।
– पूरे प्रदेश में होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मलित होने की अनुमित होगी। विवाह समारोह में बैण्ड वाजा वादकों की संख्या को अलग रखा जाएगा।

– 9 जनवरी को लगाए गए जन अनुशासन कर्फ्यू सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी और पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।
– यह आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा।

https://youtu.be/fVWp76mz8rs

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