केन्द्र सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार एक जून से लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक रहेगा। फिलहाल यह आदेश 30 जून तक लागू होगा। अब कर्फ्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक
पूरे देश में रात के कर्फ्यू का समय रात 7 बे से सुबह 7 बजे से कम करके रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। धारा 144 लागू रहेगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश स्थानीय स्थितियों का आंकलन करके कन्टेनमेंट जोन के बाहर भी तमाम गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकेंगे। राज्य के अंदर—बाहर बेरोक—टोक आवागमन
राज्यों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच लोगों और सामान का बिना रोक—टोक आवागमन की अनुमति दी गई है।