प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान… नहीं रख सकेंगे मिलते-जुलते नाम
जयपुरPublished: Sep 19, 2019 08:57:17 pm
निजी स्कूलों से जुड़ी एक बड़ी समस्या का समाधान करते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने इन शिक्षण संस्थाओं के मान्यता नियमों के अंतर्गत उनके भवन, नाम, वर्ग, माध्यम परिवर्तन आदि के लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण की पहल की है।
शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि निजी शिक्षण संस्थाओं के भवन, नाम, वर्ग, माध्यम परिवर्तन आदि के कार्य अब प्रतिवर्ष मई-जून माह में ही किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थानीय विद्यालय के नाम पर अथवा उससे मिलता-जुलता नाम रखने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
एक ही बोर्ड की संबद्धता चलेगी
डोटासरा ने बताया कि विद्यालय एक समय में किसी एक बोर्ड की संबद्धता से ही संचालित किया जा सकेगा। यदि किसी दूसरे बोर्ड से संम्बद्धता प्राप्त की जाती है तो पूर्व बोर्ड से प्राप्त सम्बद्धता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।
को-एड में बदलने का ये रहेगा तरीका
छात्र विद्यालय को सह-शिक्षा विद्यालय में परिवर्तन की स्वीकृति निर्धारित राशि जमा कराने पर ही दी जा सकेगी। छात्रा विद्यालय को सहशिक्षा में परिवर्तन करने पर निर्धारित राशि के अतिरिक्त 50 हजार रुपए जमा कराने पर स्वीकृति दी जायेगी।
अपना भवन होने पर नहीं बदल पाएंगे जगह
शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बताया कि गैर सरकारी विद्यालय का भवन स्वयं का होने पर भवन परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के मध्य में ही एक किलोमीटर एवं 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थान परिवर्तन के प्रस्तावों पर विद्यालय में आरटीई के तहत अध्ययनरत बालकों की 8वीं कक्षा तक के शुल्क को राजकोष में जमा कराने पर स्थान परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।