scriptलोगों के लिए खुशखबरी, राजस्थान में आज से लागू हुई पास की नई व्यवस्था | New Lockdown pass system implemented in Rajasthan from today | Patrika News

लोगों के लिए खुशखबरी, राजस्थान में आज से लागू हुई पास की नई व्यवस्था

locationजयपुरPublished: May 11, 2020 01:47:55 pm

Submitted by:

santosh

कोरोना संकट के बीच आवश्यक कामों के लिए पास बनवाने के लिए चक्कर काट रहे लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रियायत देने और पास का सरलीकरण की नई व्यवस्था लागू हो गई है।

हॉट स्पॉट दौसा में कोरोना पर नियंत्रण

हॉट स्पॉट दौसा में कोरोना पर नियंत्रण

जयपुर। कोरोना संकट के बीच आवश्यक कामों के लिए पास बनवाने के लिए चक्कर काट रहे लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रियायत देने और पास का सरलीकरण की नई व्यवस्था सोमवार से लागू हो गई। दरअसल एक जिले से दूसरे जिले आने-जाने और जिले में किसी भी प्रकार की पास की जरुरत नहीं पड़ेगी। सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक यह छूट रहेगी, लेकिन कर्फ्यू वाले इलाकों में ये छूट नहीं मिलेगी।

नई व्यवस्था इस प्रकार रहेगी:

– अंतर जिला एवं जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी।

– दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे। साथ ही, जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पासों की जानकारी प्रतिदिन जिला कलेक्टर को देनी होगी।

– दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे।

– कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे।

– अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा। यदि वह राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है, तो संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे।

– अगर किसी अधिकारी से दूरभाष सम्पर्क नहीं हो पाता है, तो लोग स्टेट वार रूम नंबर 181 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

– दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य होगा।

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