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ओवरलोड ट्रक का काटा 20 हजार का चालान, जुर्मानों का विरोध शुरू

locationजयपुरPublished: Jul 10, 2020 02:23:13 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

नए मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधित जुर्मानों को लागू करने के बाद गुरुवार को नई जुर्माना राशि के अनुसार चालान बनाए गए। परिवहन विभाग ने सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड ट्रकों का 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

new motor vehicle act first challan in jaipur

नए मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधित जुर्मानों को लागू करने के बाद गुरुवार को नई जुर्माना राशि के अनुसार चालान बनाए गए। परिवहन विभाग ने सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड ट्रकों का 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

जयपुर। मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रदेश में लागू होने के बाद गुरुवार को पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया। यातायात व थाना पुलिस ने शहर के अलग-अलग प्वाइंटों पर वाहन चालकों को एमवी एक्ट के संशोधन और जुर्माने के नए प्रावधानों के बारे में बताया। वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना की अपील भी की।
नए मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधित जुर्मानों को लागू करने के बाद गुरुवार को नई जुर्माना राशि के अनुसार चालान बनाए गए। परिवहन विभाग ने सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड ट्रकों का 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेन्द्र वर्मा ने बताया कि गुरुवार को 40 से अधिक चालान अलग-अलग किए गए। सभी संसोधित जुर्मानों के हिसाब से किए हैं। वहीं, परिवहन विभाग की ओर से नए जुर्माना राशि से चालान काटने का ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से विरोध शुरू हो गया है।
जयपुर ट्रांसंपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष ने परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजकर लागू किए गए संसोधित जुर्मानों की पुन: समीक्षा करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि अगर ट्रांसपोर्टर्स के हित में फैसला नहीं लिया तो मजबूरन वाहनों को खड़ा कर दिया जाएगा।
वहीं, जयपुर ऑटो यूनियन अध्यक्ष कुलदीप सिंह और ऑल इंडिया ट्यूरिस्ट कार एसोसिएशन अध्यक्ष दिलीप सिंह महरौली ने प्रदेश में लागू किए गए भारी भरकम जुर्माना राशि का विरोध किया है।

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