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तबादले के बाद ये नहीं किया तो नहीं मिलेगा रिलीव ऑर्डर

locationजयपुरPublished: Dec 06, 2019 07:48:07 pm

अक्सर किसी कर्मचारी का तबादला होने के बाद उससे जुड़े कामों पर मानो बे्रक लग जाता है। उसके स्थान पर कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक को उसकी जिम्मेदारी समझने में ही हफ्ता भर लग जाता है। अब सरकार ने इस समस्या का हल खोज लिया है।

राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर सभी सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों एवं आयोगों को निर्देश दिए हैं कि विभागों एवं अनुभागों में किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के स्थानांतरण होने पर उनके आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों व पत्रावलियों को सूची सहित विवरण कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी या कर्मचारी अथवा अन्य निर्देशित अधिकारी या कर्मचारी को सुपुर्द करा कर ही उस अधिकारी या कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए।
आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
परिपत्र के अनुसार इन निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और यह सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए उठाया कदम
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉंं. आर वेंकटेश्वरन ने बताया इससे पत्रावलियां व अन्य दस्तावेज व्यवस्थित रूप से मिल सकेंगे तथा कार्य में तीव्रता, पारदर्शिता व जवाबदेहिता आएगी ।
जनसुनवाई के प्रकरणों पर भी गंभीर
इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पालना रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
नब्बे प्रतिशत से ज्यादा मामले निपटाए
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 181 राजस्थान जन सम्पर्क पोर्टल पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 6 लाख 76 हजार 171 प्राप्त प्रकरणों में से शेष 33 हजार 799 लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि 6 लाख 42 हजार 372 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।
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