चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र परिवार और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना डाटा 2011 के तहत चिन्हित परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा, सैकंडरी बीमारियों के लिए 50 हजार रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी।
अगस्त में भामाशाह और आयुष्मान बीमा योजनाओं को मर्ज कर दिया था।
भामाशाह में करीब एक करोड़ परिवारों के करीब चार करोड़ से अधिक लोग थे।
आयुष्मान के लाभार्थी भी इसमें जोडऩे पर दस लाख नए परिवारों के करीब 40 लाख नए लोग शामिल हुए।
एक सितंबर से भामाशाह कार्ड का नाम बदलकर जन आधार कार्ड किया गया।
1354 बीमारियों के उपचार में इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
रघु शर्मा, चिकित्सा मंत्री