वंचित वर्ग के लिए काम करने वाली एनजीओ को मिलेगी भू.उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
जयपुरPublished: Aug 27, 2021 09:44:59 pm
साथ ही कई अन्य छूट भी दी जाएगीसामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति की बैठक में लिया निर्णय
वंचित वर्ग के लिए काम करने वाली एनजीओ को मिलेगी भू.उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
समाज के वंचित वर्ग जैसे महिला, दिव्यांगजन, बालक, बालिका, वरिष्ठ नागरिक, भिखारी, निर्धन व्यक्ति, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशे में संलिप्त व्यक्ति एवं एचआईवी आदि के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को अब डे.केयर चलाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) कई प्रकार की छूट प्रदान करेगा। इन संस्थाओं को व्यवसायिक शिक्षा.प्रशिक्षण, ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी, ऑपन शेल्टर, चाइल्ड हेल्पलाइन, नशा मुक्ति केन्द्र संचालन और पुनर्वास केन्द्र आदि उपलब्ध कराने के लिए भू.उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह निर्णय शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव. डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति की बैठक में लिया गया। डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इसके साथ ही आवंटित भूमि पर लीज में 100 प्रतिशत छूट, नियमन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूटए, प्राईवेट व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अचल सम्पत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट, गैर उपभोज्य वस्तुओं, उपकरण एवं पूंजीगत साम्रगी के क्रय पर स्टेट गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स का 100 प्रतिशत छूट, ब्याज अनुदान का 6 प्रतिशत की सीमा तक तथा तीन वर्ष हेतु पुनर्भरण, संस्था के नाम पंजीकृत वाहन पर मोटर व्हीकल टेक्स में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
यह निर्णय भी लिए गए
: बैठक में जिला पर्यावरण सुधार समिति, झुन्झुनु, नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर एवं जोधपुर बधिर कल्याण समिति, जोधपुर को योजना के तहत लाभ उपलब्ध कराने के लिए एनटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी करने का निर्णय लिया गया है।
: सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के सभी कार्य ऑनलाइन करने के निर्णय लिया गया।